नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार : कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा, 15 अगस्त 2024 / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी अलेक्जेंडर सूर्यवंशी निवासी तिलई द्वारा शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण किया है और अब शादी करने से इंकार कर रहा है। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 661/ 2024 धारा 376 (2)  (N), 506 भादवि एवं 6 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अलेक्जेंडर सूर्यवंशी निवासी तिलाई की पतासाजी हेतु श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित की गई। इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जिसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 14 अगस्त 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर एवथाना जांजगीर स्टफ का सराहनीय योगदान रहा है

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!