ध्वनि प्रदूषण पर लगाम : मॉडिफाइड साइलेंसर पर प्रतिबंध, चालान की कार्रवाई के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी
August 16, 2024पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा सख़्ती से कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय पेश करने दिए गए हैं दिशा निर्देश
समदर्शी न्यूज़ अम्बिकापुर, 16 अगस्त/ आमनागरिकों को बुलेट वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसरो से होने वाली परेशानियों को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल (भा.पु.से.)द्वारा ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट वाहन चालकों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही कर भारी भरकम चालानी राशी वसूल करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं साथ ही ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश कर वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन जिला परिवहन कार्यालय कों भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं.।
इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम एवं संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए यातायात के नियमों की अवहेलना कर बुलेट वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, पुलिस टीम द्वारा 01 अगस्त से 15 अगस्त के बीच कुल 20 मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 100000/- रुपये की चालानी कार्यवाही की गई हैं, मौक़े पर वाहन से मॉडिफाइड साइलेंसर को निकलवाने के पश्चात नये साइलेंसर लगवाने के बाद ही वाहनों को छोड़ा जा रहा हैं।
साथ ही वाहन चालकों को मॉडिफाइड साइलेंसर उपयोग नही करने की सख्त समझाईस दी जा रही हैं, भारी भरकम चालानी राशि के बावजूद भी ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसरो को इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा कायम कर प्रकरण न्यायालय पेश करने की कार्यवाही की जायगी साथ ही वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया हेतु प्रतिवेदन जिला परिवहन कार्यालय कों भेजनें की कार्यवाही की जायगी।
सरगुजा पुलिस आमनागरिकों से अपील करती हैं कि ऐसे अमानक मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग ना करें, यातायात के नियमों का पालन करें, सरगुजा पुलिस आमनागरिकों की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं।