जमीन बंटवारा के विवाद में खून का खेल – पिता ने की बेटे की हत्या : प्रकरण में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार.
August 20, 2024थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी की गई जप्त.
आरोपी के विरुद्ध थाना दरिमा में अपराध क्रमांक 114/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ अम्बिकापुर, 20 अगस्त / सरगुजा पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक सोमार एक्का साकिन कर्रा पाटीपारा थाना दरिमा द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2024 को थाना लुन्ड्रा आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया था कि घटना दिनांक 19 अगस्त 2024 को सूचक का भतीजा मृतक प्रदीप एक्का अपने पिता नवरंग एक्का से जमीन का हिस्सा मांगते हुए घर में लड़ाई-झगड़ा करते हुए घर में रखे टांगी से घर के खिड़की दरवाजा को काट खपट रहा था। पिता नवरंग एक्का अपने पुत्र को दरवाजा खिड़की काटने से मना किया, लेकिन मृतक फिर भी नहीं मानकर लगातार लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। पिता पुत्र में इसी बात को लेकर हाथापाई होने लगा, इस दौरान मृतक के पिता नवरंग एक्का द्वारा अपने पुत्र के हाथ में रखे टांगी को लेकर पीछे से 02 टांगी सर में मार दिया हैं, जो मृतक प्रदीप एक्का मौक़े पर ही फौत कर गया हैं, मृतक का शव घर में ही पड़ा हुआ हैं, खून निकला है। सूचक की रिपोर्ट पर मामले में थाना दरिमा में मर्ग क्रमांक 71/24 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच में लिया गया।
मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किये गए, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी शिवरंग को तलब कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम नवरंग एक्का उम्र 45 वर्ष साकिन कर्रा पाटीपारा थाना दरिमा का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक को पुत्र प्रदीप एक्का द्वारा जमीन हिस्सा बंटवारा की मांग कर घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मना करने पर भी नही मान रहा था। इस दौरान आरोपी पिता नवरंग एक्का द्वारा अपने पुत्र प्रदीप एक्का के हाथ में रखा टांगी लूट कर मृतक के सर में टांगी से गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना दरिमा में अपराध क्रमांक 114/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक मनोज कुमार प्रजापति, सहायक उपनिरीक्षक बैजनाथ राम, सहायक उपनिरीक्षक दिलसाय राम, प्रधान आरक्षक राजेंद्र तिर्की, आरक्षक संजय केरकेट्टा, आरक्षक शरद राजवाड़े, आरक्षक जगेश्वर बघेल, आरक्षक नमीष सिंह, आरक्षक दुर्गेश राजवाड़े, आरक्षक भूपेंद्र पैकरा, आरक्षक राज जायसवाल सम्मिलित रहे।