तेज रफ्तार कार ने ली एक की जान, चालक को लापरवाही का खामियाजा : एक वर्ष की सजा

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समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 25 अगस्त/ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने लापरवाही उपेक्षापूर्वक चारपहिया वाहन कार चलाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु कारीत करने  के आरोपी सूरज प्रसाद निर्मलकर पिता बहरूराम निर्मलकर निवासी ग्राम झिलमिली थाना मुलमुला को  सुनाई 01 वर्ष कारावास एवम अर्थदंड की सजा।

घटना 3 मार्च 2021 सुबह लगभग 11 बजे बस स्टैंड ग्राम तिलई मोड की है,घटना समय प्रार्थी योगेश बघेल के पिता फिरत राम बघेल  बाल कटवाने बस स्टेंड तिलई रोड किनारे स्थित सैलून गए थे जहां भीड़ होने के कारण फिरतराम सैलून के बाहर खड़ा था उसी समय जांजगीर की तरफ से डस्टर कार क्रमांक एमपी 04 सीएम 2430 का चालक  अपने वाहन को अत्यंत तेज गति एवम लापरवाहीपूर्वक चलाते आया और रोड किनारे खड़े फिरतराम को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, मौके से  फिरतराम को इलाज के लिए पहले जांजगीर जिला अस्पताल लाया गया जहां से स्थिति गंभीर होने पर  बिलासपुर सिम्स अस्पताल रिफर किया गया सिम्स अस्पताल से फिरतराम को बिलासपुर स्थित वंदना अस्पताल में भर्ती किया गया ।

बिलासपुर अस्पताल में फिरतराम को भर्ती करने के बाद उसके पुत्र योगेश बघेल के द्वारा थाना जांजगीर में घटना की सूचना देने पर डस्टर कार क्रमांक एमपी 04 सीएम 2430 का चालक के विरुद्ध धारा 279,337 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर थाना जांजगीर द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई,विवेचना दौरान पाया गया की 07 अप्रैल 2021 को फिरतराम की उक्त घटना में आई चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई जिससे मामले में धारा 304अ भादवि भी जोड़ी गई,विवेचना में घटना तिथि,समय स्थान पर दुर्घटना कारित करने वाले डस्टर कार क्रमांक एमपी 04 सीएम 2430 को आरोपी सूरज प्रसाद निर्मलकर द्वारा चलाया जाना पाए जाने पर उसके विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में विचारण हेतु पेश किया गया।

न्यायालय में विचारण दौरान गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम  श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने आरोपी कार चालक सूरज प्रसाद को लापरवाही उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाते हुए फिरतराम को टक्कर मारने जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु होने का दोषी पाते हुए आरोपी सूरज प्रसाद निर्मलकर को धारा 279 भादवि में 03 माह कारावास एवम अर्थदंड व धारा 304अ भादवि में 01 वर्ष कारावास एवम अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल व श्रीमती मनीषा प्रसाद द्वारा पैरवी की गई।

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