सरगुजा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म : डरा-धमकाकर घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने दिखाई सक्रियता,आरोपी गिरफ्तार,भेजा गया जेल.
August 27, 2024आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 208/24 धारा 96, 64(1) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6,8 का अपराध पंजीबद्ध.
थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कड़ी कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 26 अगस्त / सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2024 को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घटना दिनांक 18 अगस्त 2024 को प्रार्थी सपरिवार खाना-पीना खाकर सो रहा था, देर रात प्रार्थी की पत्नी बताई कि उसकी नाबालिग लड़की अपने घर में नही हैं। तब प्रार्थी एवं उसकी पत्नी अपनी नाबालिग लड़की को खोज रहे थे, उसी दौरान प्रार्थी की नाबालिग लड़की अनुज मुण्डा के साथ खड़ी मिली, जिसे अपने साथ घर ले जाकर पूछताछ करने पर पीड़िता बताई कि घटना दिनांक को अनुज मुण्डा पीड़िता को डरा धमका कर अपने साथ ले गया और अपने घर ले जाकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले में अपराध क्रमांक 208/24 धारा 96, 64(1) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6,8 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा पीड़िता से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कर मामले के आरोपी अनुज मुण्डा का पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी अनुज मुण्डा की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपना नाम अनुज मुण्डा उम्र 18 वर्ष 07 माह साकिन बंधा लखनपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना लखनपुर से सहायक उपनिरीक्षक रामचंद्र यादव, सहायक उपनिरीक्षक निर्मला कश्यप, प्रधान आरक्षक रवि सिंह, महिला आरक्षक नमिता तिग्गा, आरक्षक जानकी राजवाड़े शामिल रहे।