10 हजार का जुर्माना! शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर गिरी गाज
August 30, 2024प्रकरण में पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act के तहत वाहन जप्त कर किया गया विधिवत कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाज़र-भाटापारा, 29 अगस्त/ जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु “ऑपरेशन विश्वास” के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालान करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।
चेकिंग अभियान के इसी क्रम में सहायता केन्द्र निपनिया पुलिस द्वारा चेकिंग कर वाहन चालक कुलेश्वर को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा उक्त वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 MV Act के तहत कार्यवाही करते हुए, इसका वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 29.08.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले प्रकरण में वाहन चालक गोविंद राम को ₹10,000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है।