कुनकुरी : आत्मानंद स्कूल प्राचार्य के पुत्र द्वारा छात्रों को धमकाने और मारपीट करने के मामले में कार्यवाही, प्रभारी प्राचार्य इकबाल अहमद खान निलंबित

कुनकुरी : आत्मानंद स्कूल प्राचार्य के पुत्र द्वारा छात्रों को धमकाने और मारपीट करने के मामले में कार्यवाही, प्रभारी प्राचार्य इकबाल अहमद खान निलंबित

September 4, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ कुनकुरी/जशपुर, 4 सितंबर/ जशपुर जिले के शासकीय स्वामी आ०उ०अ०मा० विद्यालय, कुनकुरी के प्रभारी प्राचार्य इकबाल अहमद खान को 03 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है।

यह कार्रवाई उनके द्वारा किए गए कुछ गंभीर अनुशासनहीनता के आरोपों के कारण की गई है। आरोपों के अनुसार, इकबाल अहमद खान ने अशासकीय संस्था के छात्रों को अपने विद्यालय में बैठने की अनुमति दी: बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के उन्होंने दो छात्रों को अपनी कक्षा में बैठने दिया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है।

छात्र संघ को प्रभावित करने का दबाव बनाया: उनके पुत्र सैफ खान ने अनावश्यक रूप से छात्र संघ को प्रभावित करने का दबाव बनाया। छात्र के साथ मारपीट की: सैफ खान ने कक्षा 12वीं के छात्र आर्यन शर्मा के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। विद्यालय में अनधिकृत प्रवेश की अनुमति दी: सैफ खान, जो स्वयं विद्यालय का छात्र नहीं था, नियमित रूप से स्कूल में आता था।

इन सभी आरोपों के कारण इकबाल अहमद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया गया है।

आदेश

कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) द्वारा जारी आदेश दिनांक 03 SEP 2024 कमांक, 3217/ स्थापना / न.क.- / 2024 कलेक्टर, जिला जशपुर के पत्र क्रमांक/3944/ वित्त- स्था-1/2024, दिनांक 02.09.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, इकबाल अहमद खान, प्रभारी प्राचार्य, शास०स्वामी आ०उ०अ०मा० विद्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर को पत्र कमांक, जि०शि०अधि०/ शिकायत / 2024-25/9092 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इकबाल अहमद खान के उत्तर में 02 छात्र कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय, अशासकीय संस्था महिमा विकास उ०अ०मा०वि० गडाकटा एवं उनके अभिभावकों के आवेदन पत्र पर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के शासकीय संस्था की कक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी। वेदप्रकाश शर्मा निवासी कुनकुरी द्वारा दिनांक 02.09.2024 को इकबाल अहमद खान के विरूद्ध शिकायत की गयी है कि प्राचार्य के पुत्र सैफ खान द्वारा अनावश्यक रूप से छात्र संघ को प्रभावित करने का दबाव बनाया जा रहा था। जिसकी छात्रों के द्वारा प्राचार्य के पास शिकायत किया गया।

जिसके पश्चात सैफ खान के द्वारा कक्षा 12 वीं के छात्र आर्यन शर्मा के साथ मार-पीट की गयी जिससे गंभीर चोट लगीं है तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राचार्य का पुत्र सैफ खान शास० स्वामी आ० उ०अं०मा० विद्यालय कुनकुरी का छात्र नहीं है, फिर भी स्कूल में बैठता है। उक्त घटना का रिपोर्ट आवेदक द्वारा थाना में दर्ज कराया गया है।

इकबाल अहमद खान, प्रभारी प्रचार्य, शास. स्वामी आ०उ०अ०मा० विद्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर के द्वारा महत्वपूर्ण / जिम्मेदार पद में कार्यरत होने के उपरान्त भी अशासकीय विद्यालय के छात्रों को अपने विद्यालय में अनाधिकृत प्रवेश की अनुमति दी गई। श्री खान का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव उन्हें छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 19666 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री खान का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।