सड़क सुरक्षा अभियान : बलौदाबाजार में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कसा शिकंजा, न्यायालय द्वारा चार वाहन चालकों को ₹37,000 अर्थदंड से किया गया दंडित.
September 11, 2024न्यायालय द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले तीन वाहन चालकों को ₹10,000-10,000 एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले चालक को ₹7000 अर्थदंड से किया गया दंडित.
यातायात पुलिस द्वारा बलौदाबाजार, कसडोल, सिमगा एवं भाटापारा में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया.
सभी प्रकरणों में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act एवं 184,179(1) MV Act के तहत वाहन जप्त कर की गई थी विधिवत कार्यवाही.
संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले 04 वाहन चालकों को कुल ₹37,000 अर्थदंड से किया गया दंडित.
समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 11 सितंबर / जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालान करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही कई ऐसे भी वाहन चालक हैं जो बहुत ही खतरनाक ढंग से वाहन, विशेषकर दोपहिया वाहन सड़क मार्ग में चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।
चेकिंग अभियान के इसी क्रम में बलौदाबाजार, कसडोल, सिमगा एवं भाटापारा में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 03 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए तथा बेहद खतरनाक ढंग से वाहन चालन करते हुए एक वाहन चालक को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा सभी प्रकरण में चालकों के विरुद्ध धारा 185 MV Act तथा 184,179(1) MV Act के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 10 सितंबर 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले सभी 03 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 तथा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले एक वाहन चालक को ₹7000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले कुल 04 वाहन चालकों को कुल ₹37,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।