पुराना बस स्टैण्ड हत्याकांड : फरार आरोपी को बिलासपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर जेल.

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समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 13 सितंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरीश सिंह चैहान पिता स्व. संजय सिंह चैहान उम्र 25 वर्ष सा. डिसाईपल चर्च के पास तारबाहर जिला बिलासपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 25 अगस्त 2024 के रात्रि में अज्ञात आरोपी के द्वारा मृतक राहुल सिंह चैहान पिता स्व. संजय सिंह चैहान उम्र 29 वर्ष सा. मधुबन दयालबंद थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर का नुकीले धारदार वस्तु से गला में वार कर हत्या कर दिया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान पुराना बस स्टैण्ड बिलासपुर घटना-स्थल के आस पास के लोगों से बिलासपुर तारबाहर पुलिस एवं सायबर टीम के साथ-साथ बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण सतत अज्ञात आरोपी के पतासाजी वास्ते पूछताछ कर दुकानों एवं चौक चैराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों को खंगाल कर अज्ञात आरोपी के बारे में पतासाजी कर रहे थे।

कहीं भी अज्ञात आरोपी के संबंध में घटना दिनांक समय को रात्रि होने से पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अज्ञात आरोपी के पतासाजी वास्ते बिलासपुर सायबर टीम भी अज्ञात आरोपी के धुधंले सीसीटीवी फुटेज का स्क्रेच बनाकर लगातार अज्ञात आरोपी के संबंध में जानकारी एकत्र कर रही थी. घटना दिनांक समय को अज्ञात आरोपी मृतक राहुल सिंह चैहान के गले में टूटे हुये शराब की शीशी से वार कर मृतक की हत्या करके फरार हो गया था। प्रकरण में अज्ञात आरोपी का खुलासा करने के पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा सतत वरिष्ठ अधिकारियों की मींटिग लेकर विभिन्न बिनदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया एवं टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी के वास्ते निधार्रित समय सीमा तय कर कड़ी चेतावनी देकर टीम को रायपुर, भाठापारा एवं बिलासपुर के संभावित ठिकानों पर अज्ञात आरोपी जो सीसीटीवी फुटेज में अस्पष्ट दिखाई दे रहा था और पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा था, उसकी खोजबीन कराई गयी।

अततः बिलासपुर पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी को जिला अस्पताल बिलासपुर आने पर मुखबीर सूचना मिलने से बहुत मसक्कत के साथ घेराबंदी कर पकडा गया, जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर अज्ञात आरोपी द्वारा अपना नाम दीपक ठाकुर उर्फ बाबा पिता अर्जुन ठाकुर उम्र 23 वर्ष सा. अटल आवास क्वा. नंबर जे/4 बहतराई चैक थाना सरकंडा जिला बिलासपुर का रहने वाला बताकर अपने द्वारा दिये गये मेमोरेण्डम कथन में घटना दिनांक को मृतक राहुल सिंह चौहान को शराब भठ्ठी पुराना बस स्टैण्ड बिलासपुर में सामान्य लड़ाई-झगड़ा कर मारने पर शराब की टूटी हुई शीशी से मृतक के गले में वार कर हत्या करना बताकर टूटी शराब की शीशी को घटना-स्थल में फेंक कर घटना दिनांक में पहने हुये कपडा को पीले रंग के थैला में रखना बताकर कपड़ा को जप्त कराया है।

उक्त आरोपी के द्वारा शराब के लिये पैसा मांगने एवं पैसा नहीं देने पर किसी धारदार नुकीली वस्तु से प्रार्थी अभिषेक सिंह के उपर हमला कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देकर गहरा चोट पहुंचाने पर आरोपी दीपक ठाकुर उर्फ बाबा के विरूद्ध थाना सरकंडा बिलासपुर में भी अपराध क्रमांक 1024/2024 धारा 296, 115(2), 351(2) 119(1) 333 बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है, आरोपी दीपक ठाकुर उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है।

इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सरकंडा तोप सिंह नवरंग, थाना प्रभारी तारबाहर गोपाल सतपथी, उपनिरीक्षक संजीव ठाकुर, श्रवण टंडन, बी. एन. बनाफर एवं सायबर सेल उपनिरीक्षक अजरूद्दीन, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, प्रधान आरक्षक दिनेश सिंह, प्रधान आरक्षक सरफराज, प्रधान आरक्षक तरूण केशरवानी का विशेष योगदान रहा।

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