थाना रतनपुर पुलिस की सतर्कता से गांजा तस्कर गिरफ्तार : सरप्राइज चेकिंग में एक क्विंटल गांजा के साथ एक स्विफ्ट कार और तीन मोबाइल भी जब्त, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत हुई कार्यवाही.
September 14, 2024सरप्राइज़ चेंकिग के ज़रिए गांजा भरे हुए कार पर दी गई दबिश, एक क्विंटल गांजा अन्य प्रांत उडीसा से राजस्थान ले जाता हुआ एक गांजा तस्कर चढ़ा रतनपुर पुलिस के हत्थे.
गिरफ्तार आरोपी – राजेश शर्मा पिता श्री सोमदास शर्मा उम्र 38 साल साकिन धीरजपुरा खेतडी थाना मोहाणा जिला निमका राजस्थान.
थाना रतनपुर में अपराध क्रमांक 585/2024 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध.
जप्त मशरूका – मादक पदार्थ गांजा 21 पैकेट में कुल वजनी 101.7 कि.ग्रा., घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग की स्वीफ्ट कार अन्य राज्य पासिंग (HR 51 AM 8554), घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल – कुल मशरूका 21 लाख रुपये.
समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 14 सितंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि हाल ही में माननीय गृह मंत्री महोदय छ.ग. शासन द्वारा बिलासपुर प्रवास के दौरान अवैध नशे के विरूद्ध अभियान हेतु निर्देश दिया गया था, इसके परिपालन में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों को अवैध नशे के कारोबारियों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा के मार्गदर्शन व अनुविभागीय अधिकारी कोटा श्रीमती नुपुर उपाध्याय के नेतृत्व में थाना रतनपुर प्रभारी रजनीश सिंह द्वारा समय-समय पर सरप्राइज़ चेंकिग लगाकर वाहनों की चेकिग किया जा रहा था।
दिनांक 13 सितंबर 2024 को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सरप्राइज़ चेकिग का पाईंट मिलने पर थाना प्रभारी रतनपुर रजनीश सिंह के द्वारा गौरेला-पेंड्रा मार्ग फारेस्ट बेरियर रतनपुर के पास बेरिकेट लगाकर वाहन चेकिग किया जा रहा था, उसी दौरान बिलासपुर मार्ग से एक दीगर राज्य का पासिंग वाहन कार क्रमांक HR 51 AM 8554 स्वीफ्ट सफेंद रंग का आया। चालक पुलिस को देखकर वाहन को तेज गति से आगे बढाया तथा गौरेला-पेंड्रा मार्ग की ओर भागने लगा, रतनपुर पुलिस द्वारा संदेह पर त्वरित पीछा और घेराबंदी किया गया। वाहन चालक कार से उतरकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ तथा कार की तलाशी लेने पर कार में खाकी कलर के टेप में लपटा 21 पैकेट मादक पदार्थ गांजा कुल 101 कि.ग्रा. लगभग गांजा होना बताया, जिसे उड़ीसा से राजस्थान ले जाना स्वीकार किया हैं। किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की गई है। प्रकरण का END to END इन्वेस्टीगेशन कर इसमें संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ़्तारी की जाएगी।
जप्त सामग्री – मादक पदार्थ गांजा 21 पैकेट में कुल वजनी 101.7 कि.ग्रा., घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग का स्वीफ्ट कार दीगर राज्य पासिग (HR 51 AM 8554), घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल.
कुल जप्त मशरूका 21 लाख रुपये.
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक रजनीश सिंह, उपनिरीक्षक मेलाराम कठोतिया, आरक्षक दुर्गेश प्रजापति, आरक्षक महेद्र नेताम का सराहनीय योगदान रहा है।