जशपुर : स्कूल में शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचा शिक्षक, किया गया निलंबित

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समदर्शी न्यूज़ जशपुर, 15 सितंबर/ छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग में एक गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। दिनांक 14 सितंबर, 2024 को जारी आदेश में, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला काडरो, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर में पदस्थ शिक्षक सुरेन्द्र कुमार मुंजानी को उनके द्वारा किए गए गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 14/09/2024 क्रमांक / 2681 / निलंबन / शिकायत / सं. संचा/2024 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के प्रस्ताव पत्र क्रमांक / जि.शि.अधि./ शिकायत/2024-25/5516, जशपुर दिनांक 13.09.2024 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार सुरेन्द्र कुमार मुंजानी, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला काडरो, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर के द्वारा विद्यालय समय के दौरान शराब पीकर कार्य पर उपस्थित होने, शिक्षण कार्य नहीं कराये जाने की पुष्टि जॉच रिपोर्ट में होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 (1) (एक) (दो) (तीन) एवं नियम-23 (ख) एवं (ग) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

सुरेन्द्र कुमार गुंजानी, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला काडरो, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इन मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनोरा जिला जशपुर छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है।

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