नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण : दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को चांपा पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
September 18, 2024आरोपी रोहन सिंह ठाकुर पिता संतोष सिंह ठाकुर निवासी मोदी चौक चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 137(2),96,64(2)(ड) BNS 04,06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत चांपा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा, 18 सितंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है पीड़िता दिनांक 10 सितंबर 2024 को घर से बिना बताए सुबह 08:30 बजे निकली थी, जो शाम तक घर वापस नहीं आने से आसपास पता तलाश किए, पता नहीं चला, जिसकी रिपोर्ट पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 390/ 24 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका की लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान विवेचना में अपहृता बालिका को आरोपी रोहन राजपूत निवासी मोदी चौक चम्पा के पास से बरामद किया गया। जिसके उपरांत महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया, तथा प्रकरण में धारा 96,64(2)(ड) BNS 04,06 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।
प्रकरण के आरोपी रोहन सिंह ठाकुर निवासी मोदी चौक चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर-चांपा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया, जिसके द्वारा घटना घटित करना एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 17 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक डा. नरेश कुमार पटेल थाना प्रभारी चांपा, उपनिरीक्षक बी. एस. लकड़ा, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जयसवाल, आरक्षक डिकेस्वर साहू, आरक्षक पदमराज सिंह, आरक्षक छोटे लाल अज्जगले, आरक्षक सचिन एक्का का सराहनीय योगदान रहा है।