कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जशपुर जिले में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिला कलेक्टर हेतु शासकीय कार्यालय के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देश  में कहा गया है कि संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के शासकीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार वर्क फाम होम पद्धति से कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे। संबंधित जिला कलेक्टरों जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में भी आवश्यकतानुसार वर्क फाम होम पद्धति से कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे।

समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो उन्हें टीका (वैक्सीन) लगाना अनिवार्य किया जावे। सभी अधिकारी, कर्मचारी कोविड-19 के रोकथाम हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि समाज में एक आदर्श पेश हो सके जिससे सकारात्मक संदेश जाए। भीड़ वाली स्थान से पूर्णतः परहेज किया जावे। यथा संभव सभी बैठकें विडीयों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों का कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

पढ़े आदेश

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