अवैध शराब परिवहन कर रहे वाहन मालिकों से की गई वसूली, राशि को किया गया शासकीय खजाने में जमा
January 12, 2022समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
रायगढ़, कलेक्टर भीम सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने वाहन के मूल्य की राशि से निर्धारित राशि को राजसात कर उक्त राशि वाहन स्वामी द्वारा जमा किये जाने पर वाहन सौंपने का आदेश जारी किया है। साथ ही सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ को निर्देशित किया कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त राशि जमा किये जाने पर वाहन सौंपा जावे। एक माह के भीतर राशि जमा नही करने पर वाहन नीलाम कर राशि की वसूली कर शासकीय खजाने में जमा करा दी जाये।
पुलिस थाना-केडार द्वारा 30 जनवरी 2021 को ग्राम-टान्डीपार स्कूल के पास आरोपीगण शत्रुहान चौहान एवं दिगम्बर चौहान दोनों निवासी ग्राम साल्हे तहसील सारंगढ़ को हीरो मेस्ट्रो स्कूटी सी.जी. 11 ए यू 5414 में 200 प्लास्टिक पाउच में भरा कुल 36 लीटर महुआ शराब अवैध परिवहन करते गिरफ्तार किया गया था। वाहन के दस्तावेज अनुसार वाहन स्वामी मनबोध खटकर के नाम पर पंजीकृत पाया गया। पुलिस ने वाहन को राजसात करने न्यायालय कलेक्टर के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जिसपर विधिवत सुनवाई उपरांत कलेक्टर ने 33 हजार जमा करने पर स्कूटी वाहन स्वामी को सौंपने का आदेश दिया। मनबोध खटकर के द्वारा उक्त राशि शासकीय खजाने में जमा करने पर वाहन सौंपा गया है।
पुलिस चौकी कनकबीरा, थाना-सारंगढ़ द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2021 को मुखबिर की सूचना पर सराईपाली पंचायत भवन के पास आरोपी नानहूराम निराला निवासी-अचानकपाली एवं डेनियल खुटे निवासी-उच्चभि_ी, तहसील-सारंगढ़ को मोटर साइकल एच.एफ. डिलक्स सी.जी. 13 ए जी 3741 से कुल एक प्लास्टिक जरकीन में 20 लीटर अवैध शराब परिवहन करते पकड़ा गया था। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। वाहन को राजसात करने कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण पर विधिवत सुनवाई उपरान्त कलेक्टर ने वाहन में अवैध मदिरा परिवहन की पुष्टि पाये जाने पर वाहन के मुल्य की राशि से रूपये 20 हजार राजसात करने का आदेश दिया। वाहन स्वामी के बीस हजार रुपये खजाने मे जमा करने पर वाहन उसे सौप दिया गया है।
पुलिस थाना-पुसौर द्वारा दिनांक 25 मई 2021 को छिछोरउमरिया बस स्टैण्ड के पास चेकिंग में आरोपी ताराचंद सारथी को मोटर सायकल बजाज प्लेटिना सी.जी. 13 ए के 4178 में एक नीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन में 25 लीटर अवैध शराब लाते रंगे हाथों गिरफ्तार कर सी.जे.एम. न्यायालय रायगढ़ से आरोपी को रिमांड पर जेल भेजा था। वाहन को राजसात करने कलेक्टर, न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत प्रकरण पर विधिवत सुनवाई उपरान्त कलेक्टर ने वाहन से अवैध मदिरा परिवहन की पुष्टि होना पाया। इस प्रकरण में वाहन के मूल्य से 24 हजार 500 को राजसात करने का आदेश न्यायालय ने दिया। उक्त राशि शासकीय खजाने में जमा किये जाने पर वाहन मालिक को सौप दिया गया है।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अनुसार अवैध शराब बनाने, रखने, बेचने या परिवहन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। शराब की मात्रा 5 लीटर से कम होने पर सजा 6 महीने से 2 साल तक की और 10 हजार से 50 हजार रूपये का अर्थ दण्ड होता है जबकि शराब की मात्रा 5 लीटर से अधिक पाई जाने पर 1 साल से 3 साल तक की जेल और 25 हजार से एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।