अवैध रूप से मवेशियों को 407 वाहन में भरकर ले जाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांण्ड पर जेल.

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समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 28 सितंबर / प्रार्थी कृष्णकांत निवासी वार्ड क्रमांक 10 न.पं. लवन द्वारा थाना लवन में दिनांक 17 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वाहन टाटा 407 क्रमांक CG 04 NF 1312 के आरोपी वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लवन नगर में झालर लाईट खम्भा को तोड़ते हुए एक कार क्रमांक CG 04 PT 2187 को भी सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। तत्पश्चात आरोपी चालक उक्त वाहन को मौके पर छोड कर वहां से भाग गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना लवन का पुलिस बल तत्काल घटना-स्थल पहुंचा, जिसमें उक्त वाहन का निरीक्षण करने पर वाहन में मवेशी (भैंस/भैसा) को क्रूरतापूर्वक वाहन में भरकर उनके सिंग को बांध दिया गया था। जिसकी रिपोर्ट पर थाना लवन में अपराध क्रमांक 386/2024 धारा 325,281,324 (2) बीएनएस एवं पशु क्रूरता निवारण अधि, 1960 की धारा 11(1)(एच), 11(1)(आई), छ.ग. कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6,10 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में अवैध रूप से 407 वाहन में मवेशियों को भरकर ले जाने वाले एवं लवन नगर में एक्सीडेंट कर झालर लाइट खंभा एवं कार को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी का पता तलाश प्रारंभ किया गया, जिसमें थाना लवन से प्रधान आरक्षक मुकेश दीवान द्वारा आरोपी रवि कुमार को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर 407 वाहन में मवेशियों को भरकर ले जाना एवं एक्सीडेंट होने से स्वास्थ्य के पकड़े जाने के डर से घटना-स्थल से भाग जाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी रवि कुमार उम्र 32 साल निवासी ग्राम वटगन थाना पलारी को आज दिनांक 27 सितंबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांण्ड पर जेल भेजा गया है। सांथ ही जप्तशुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

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