अपराधियों से सांठगांठ करने वाले पुलिसकर्मी को मिली सजा, विभागीय जांच में पाया गया दोषी, किया गया सेवा से बर्खास्त

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पुलिस सेवा शर्तों के विपरीत आचरण पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा आरक्षक को सेवा से किया पृथक 

समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 28 सितंबर/ पुलिस बल के सदस्यों की आपराधिक संलिप्तता को पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस विभाग का मुख्य कार्य अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखकर आमजन को भय मुक्त वातावरण प्रदान करते हुये शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। साथ ही उच्च स्तरीय आचरण एवं असंदिग्ध निष्ठा प्रदर्शित करना भी अपरिहार्य है।

आरक्षक 1482 बी. अनिल राव की थाना तखतपुर में पदस्थापना के दौरान थाना सिविल लाईन के अप.क्र. 362/2023 धारा 20 बी एन.डी.पी.एस.एक्ट के आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी मुकेश साहू से अपने मोबाईल फोन से लगातार अनेकों बार वार्तालाप कर, विभागीय कर्तव्य एवं निष्ठा के विपरीत कार्य किया गया। अपने संदिग्ध आचरण से निष्ठा एवं ईमानदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर आरक्षक 1482 बी. अनिल राव को निलंबित कर विभागीय जांच आदेशित की गई थी।

विभागीय जांच में आरक्षक पर आरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया। पुलिस बल के सदस्य के रूप में आरक्षक का यह कृत्य विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के विपरीत पाये जाने पर आरक्षक 1482 बी. अनिल राव को सेवा से पृथक कर दिया गया है।

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