न्यायालय का कड़ा फैसला : लापरवाह ट्रक चालक को कैद और जुर्माना

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समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चम्पा, 29 सितंबर/ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने लापरवाही उपेक्षापूर्वक ट्रक क्रमांक सीजी 16 ए 2420 को चलाते हुए गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी रामकुमार देवांगन पिता हरदेव देवांगन ग्राम सरखो को अलग अलग धाराओं में सुनाई 03 माह एवम 06 माह कारावास एवं अर्थदंड की सजा।

घटना 17 दिसंबर 2022 दिन के 12 बजे अटल चौक सरखो के पास की है घटना समय मामले का प्रार्थी/आहत राजाराम सूर्यवंशी निवासी ग्राम सरखो सोसायटी से अपनी साइकिल में घर के लिए निकला उसी समय आरोपी ट्रक सीजी 16 ए 2420 को लापरवाही उपेक्षापूर्वक चलाते हुए प्रार्थी की साइकिल को टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया जिससे राजाराम के पैर में चोट आई जिसकी शिकायत उसी दिन प्रार्थी ने चौकी नैला में की जहा बिना नंबरी अपराध अंतर्गत धारा 279,337 कायम कर अपराध नंबरी हेतु थाना जांजगीर भेजा गया,मामले की विवेचना दौरान आहत के चिकित्सकीय रिपोर्ट में गंभीर चोट पाए जाने पर धारा 337 के स्थान पर धारा 338 भादवि जोड़ी गई तथा विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने आरोपी ट्रक चालक को लापरवाही उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए आरोपी रामकुमार देवांगन को धारा 279 भादवि में 03 माह एवं धारा 338 भादवि में 06 माह कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई।

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