चांपा पुलिस की कार्यवाही : शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले मुख्य आरोपी शिवम मिरी सहित उसके सहयोगी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार.
October 1, 2024आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2), 96, 64(2) (ड) BNS 4, 6, 17, 18 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा, 1 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना चांपा क्षेत्र के नाबालिग बालिका दिनाक 26 सितंबर 2024 को रात्रि घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसकी आस पास पता तलाश किए, पता नहीं चला, जिसकी रिपोर्ट पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 410/2024 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना चांपा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका की लगातार पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान थाना चाम्पा पुलिस को दिनांक 30 सितंबर 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपी शिवम मिरी निवासी सुंदरेली थाना नगरदा के द्वारा अपने साथ अपहृत नाबालिग बालिका को लेकर चांपा रेलवे स्टेशन पास खड़ा है। जिसकी सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं SDOP चाम्पा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्ग दर्शन में रेड कार्यवाही कर घेराबंदी कर आरोपी शिवम मिरी को पकड़ा गया। जिसके कब्जे से अपहृता बालिका को बरामद किया जाकर अपृहता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया तथा प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 96, 64 (2) (ड), 3 (5) BNS एवं 4, 6,17, 18 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
प्रकरण के मुख्य आरोपी शिवम मिरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर नबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करना स्वीकार करने तथा अपहृता बालिका को भगाने में अपने सहयोगी सत्यम कुमार मिरी, रणवीर पाटले, राजेश्वरी यादव द्वारा मदद करना बताये जाने पर उसके सहयोगी लोगों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर सहयोग करने का जुर्म स्वीकार किये जाने से आरोपी (01) शिवम कुमार मिरी उम्र 22 निवासी सुंदरेली थाना नागरदा जिला सक्ति (मुख्य आरोपी), (02) सत्यम कुमार मिरी उम्र 20 साल निवासी सुंदरेली थाना नागरदा जिला सक्ति, (03) रणबीर पाटले उम्र 22 साल निवासी सुंदरेली थाना नगरदा जिला सक्ति, (04) श्रीमती राजेश्वरी यादव उम्र 24 साल सकिन पोडीकला थाना चांपा जिला जांजगीर-चांपा को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 30 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक डा. नरेश कुमार पटेल थाना प्रभारी चांपा, उपनिरीक्षक सिलमानी टोप्पो, प्रधान आरक्षक प्रकाश राठौर, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जयसवाल, आरक्षक डिकेस्वर साहू, महिला आरक्षक सकुंतला नेताम का सराहनीय योगदान रहा है।