घर के अंदर घुस कर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना पामगढ़ पुलिस को मिली सफलता…. कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमाण्ड पर.
October 9, 2024आरोपी शिरोमणी मधुकर पिता दीनदयाल मधुकर उम्र 39 वर्ष साकिन मेउभांठा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के विरूद्ध धारा 333, 296, 351 (2) बीएनएस के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा, 9 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना पामगढ़ क्षेत्र की पीड़िता द्वारा रिपार्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 04 अक्टूबर 2024 को प्रार्थिया अपने पिता जी, मां एवं भाई के साथ अपने घर में थी, तभी सुबह करीब 8:40 बजे घर के सामने गाली-गलौज करने का आवाज सुन कर बाहर निकले तो देखी की शिरोमणि मधुकर डंडा लेकर खड़ा हुआ था और प्रार्थिया को मां-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। जिसे पूछी क्यों गाली दे रहे हो तो तुम मुझे शराब में पकड़वाये हो जेल भेजी हो तुमको आज नहीं छोडूंगा, बोलकर घर के दरवाजे को धक्का लगाकर घर के अंदर घुस कर सभी लोगों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ में रखे डंडा से मारपीट कर रहा था। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 394/2024 धारा 333, 296, 352 (2) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के समक्ष निरीक्षण घटना-स्थल, साक्ष्य संकलन पर अपराध घटित होना पाया गया। आरोपी शिरोमणी मधुकर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया गया। आरोपी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक नग लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 09 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक संतोष बंजारे, महिला प्रधान आरक्षक बलमती यादव एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।