थाना कसडोल पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से रास्ता रोककर युवती से छेड़छाड़ करने एवं मारपीट करने वाले आरोपी को किया गया 08 वर्ष सश्रम एवं 01 माह साधारण कारावास सहित ₹7500 जुर्माने की सजा से दंडित.

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समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 9 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना कसडोल में प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी मुकेश साहू द्वारा उसका रास्ता रोककर, उससे छेड़छाड़ किया गया है तथा साथ ही उससे आरोपी द्वारा मारपीट भी किया गया है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना कसडोल में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 289/2023 धारा 354,341,324 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था। उक्त रिपोर्ट पर थाना कसडोल पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पाक्सो) बलौदाबाजार श्री प्रशांत पाराशर ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मुकेश साहू उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम कोट (क) थाना कसडोल को भादवि की धारा 324 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड, धारा 341 में 01 माह का साधारण कारावास एवं ₹500 अर्थदंड, धारा 354 में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार आरोपी को कुल 08 वर्ष सश्रम कारावास, 01 माह साधारण कारावास के साथ कुल ₹7500 का अर्थदंड आदेशित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना, आरोपी की गिरफ्तारी एवं जांच कार्यवाही थाना कसडोल से निरीक्षक के.सी.दास, प्रधान आरक्षक गिरीश टंडन, आरक्षक सुजीत तंबोली एवं महिला आरक्षक मेमिन ब्रम्हे द्वारा किया गया है।

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