नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर अनैतिक कार्य करने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.
October 11, 2024पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में कड़ी कार्यवाही करने के दिए हैं निर्देश.
नाम आरोपी – धारा सिंह जाटव उर्फ रोहित जाटव पिता महेश जाटव उम्र 20 वर्ष निवासी मस्तुरा थाना बेलगढा जिला ग्वालियर म.प्र. हाल मुकाम पत्थरखान भाठा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.).
समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 11 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 26 जनवरी 2024 को अपनी नाबालिग लडकी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए लगातार अपह्ता एवं संदेही की पतासाजी की जा रही थी, जिस पर अपह्ता को दिनांक 07 अक्टूबर 2024 को धारा सिंह जाटव उर्फ रोहित जाटव पिता महेश जाटव उम्र 20 वर्ष निवासी मस्तुरा थाना बेलगढा जिला ग्वालियर म.प्र. के घर से बरामद किया गया है। आरोपी द्वारा पीडिता से मंदिर में विवाह कर पत्नि के तौर पर अपने घर में रखा था। जिस पर से प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश टाण्डेकर, उपनिरीक्षक जी एल चन्द्राकर, आरक्षक योगेश साहू व महिला आरक्षक ज्योति पंकज एवं साइबर सेल में महिला आरक्षक शकुंतला साहू का विशेष योगदान रहा है।