मृत व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर एवं कुटरचित दस्तावेजों के जरिये केसीसी लोन निकाल कर गबन करने के प्रकरण में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी : आरोपी बैंक मैनेजर को किया गया गिरफ्तार…भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

मृत व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर एवं कुटरचित दस्तावेजों के जरिये केसीसी लोन निकाल कर गबन करने के प्रकरण में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी : आरोपी बैंक मैनेजर को किया गया गिरफ्तार…भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

October 24, 2024 Off By Samdarshi News

अंबिकापुर, 24 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामअवतार आत्मज रामचरण साकिन खुटिया थाना उदयपुर द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2024 को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आवेदक ग्राम खुटिया का स्थाई निवासी है, जहां प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति स्थित है। जिस पर कृषि कार्य करता है, आवेदक को वर्ष 2019-20 में जमीन सम्बन्धी दस्तावेज बी-01 निकालने के दौरान अपने पैतृक जमीन में पिता रामचरण के नाम से कुल 02 लाख 18 हजार रुपये का केसीसी लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लखनपुर से होना एवं उक्त जमीन दिनांक 20 दिसंबर 2014 से बैंक में बंधक होने की जानकारी प्राप्त हुई।

प्रार्थी के पिता के वर्ष 2008 में ही मृत होने के उपरांत 2014 में बैंक ऋण लेने की जानकारी प्राप्त कर ऋण प्राप्त करने हेतु लगे दस्तावेज में अनावेदक बलराम बसोर आत्मज पलटू राम साकिन मुटकी उदयपुर का फोटो लगा होना पाया गया। जो अनावेदक बैंक में अपना नाम रामचरण आत्मज दखल साकिन मुटकी लखनपुर बताकर कुटरचित दस्तावेज के आधार पर 02 लाख 18 हजार रुपये का केसीसी बैंक लोन प्रार्थी के पिता के नाम पर निकाल कर गबन किया गया हैं। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 159/24 धारा 419, 420, 467,  468, 471, 201, 34 भा.द.सं. कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा पूर्व में कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल आरोपी (01) बलराम बसोर (02) दरोगा दास (03) सीताराम कवर (04) नन्दलाल राजवाड़े (05) विजय सिंह (06)  बृजलाल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी स्टेट बैंक लखनपुर के तत्कालीन बैंक मैनेजर कुमार देवेन्द्र उम्र 59 वर्ष साकिन सलईया थाना मिश्रोध जिला भोपाल म.प्र. हाल मुकाम एस.बी.आई. डी.एस.सी. परदेशीपुरा इन्दौर म.प्र. को परदेशीपुरा इन्दौर मध्यप्रदेश से हिरासत में लेकर थाना लाकर पुछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताया कि आरोपी वर्ष 2013 से 2015 तक स्टेट बैंक लखनपुर में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। बैंक मैनेजर कुमार देवेंद्र के कहने पर ही सभी आरोपीगण आपस में सांठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के पिता के नाम पर बलराम बसोर को फर्जी रूप से आवेदक बनाकर केसीसी बैंक लोन बैंक से स्वीकृत कराया गया, एवं बैंक मैनेजर द्वारा फर्जी लोन स्वीकृत किया गया। आरोपी बैंक मैनेजर पूर्व में भी इस तरह का फर्जी लोन स्वीकृत कर धोखाधड़ी की घटना कारित किया हैं, आरोपी द्वारा कमीशन के लालच में आकर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह,आरक्षक दशरथ राजवाड़े, आरक्षक जानकी प्रसाद राजवाड़े शामिल रहे।