थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 306/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर की गई विवेचना.
थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
काम नहीं करने की बात बोलने पर आरोपी द्वारा मृतक को फावड़ा से गंभीर चोट पहुंचा कर की गई थी हत्या.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा किया गया बरामद.
अंबिकापुर, 25 अक्टूबर / गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी विजय कुमार साकिन उडुमकेला थाना सीतापुर द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को प्रार्थी अपने घर में था, कि गाँव का राजेश कुमार प्रार्थी के घर आकर बताया कि प्रार्थी के जीजा रामगहन माझी को उसका लड़का दीपक माझी दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को मार कर हत्या कारित कर दिया हैं। बाद सूचना पर प्रार्थी मौक़े पर जाकर देखा तो प्रार्थी का जीजा रामगहन मृत हालत में घर में पड़ा हुआ था, गर्दन में चोट लगा था खून निकला था, रामगहन माझी की मृत्यु उसके लड़का दीपक माझी के द्वारा फावड़ा से सर गर्दन में गंभीर चोट कारित करने हुआ हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 306/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा की कार्यवाही कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में गवाहों एवं परिजनों का कथन लेख किया गया, परिजनों एवं गवाहों के कथन में मृतक की हत्या उसके बेटा दीपक माझी द्वारा ही किये जाने की बात बताई गई हैं। पुलिस टीम मामले के संदेही दीपक माझी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम दीपक माझी उम्र 19 वर्ष साकिन बघमारी घुटरी उडुमकेला थाना सीतापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि उसका पिता रामगहन माझी आरोपी को काम नहीं करने की बात बोलते रहता था, जिस कारण घटना दिनांक 24 अक्टूबर 2024 के भोर में आरोपी आवेश में आकर फावड़ा से मृतक के सर गर्दन में गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उपनिरीक्षक रघुनाथराम भगत, आरक्षक धनकेश्वर, आरक्षक मनोहर पैंकरा, आरक्षक अशोक कुजूर, आरक्षक सूरजबली, आरक्षक दिलबोधन भगत शामिल रहे।