दोनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर भेजा गया जेल.
नाम आरोपी – हीरालाल उर्फ खोटली पिता श्री राम ध्रुव उम्र 29 वर्ष निवासी चाटीडीह, पानी टंकी के पास, सरकंडा; अरमान खान पिता राजू खान उम्र 23 वर्ष निवासी मगरपारा चौक सिविल लाइन.
चेतावनी – गुंडागर्दी करने वालों बदमाशों, गुंडा, असामाजिक तत्वों पर बिलासपुर पुलिस की कठोर वैधानिक कार्यवाही रहेगी जारी.
बिलासपुर, 27 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि जिले के पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह (भापुसे) के द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आदतन अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि पुराना बस स्टैंड में कुछ लड़के शराब भट्टी के पास गुंडागर्दी करके दहशत का माहौल बना रहे हैं। जिसकी सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) अक्षय प्रमोद साबद्रा (भापुसे) को दी गई, जिस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल उपद्रवियों को पकड़ कर कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए।
निर्देश प्राप्ति के उपरांत तत्काल एक टीम पुराना बस स्टैंड की ओर रवाना हुई, टीम को देखकर दो लड़के मौके से भागने के फिराक में थे, जिन्हें दौड़ा कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम हीरालाल उर्फ खोटली निवासी चाटीडीह, अरमान खान निवासी मगरपारा बताये, जिनके पास से एक लोहे का खोखला पाइप एवं 02 नग धारदार चापड़ बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।