आरोपियों के विरूद्ध धारा – 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चांपा, 27 अक्टूबर / पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिले में अवैध फटाका के भंडारण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से बिक्री हेतु फटाखा रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें मुखबिर सूचना पर दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को रेड कार्यवाही की गई। जिसमे आरोपी आकाश मिश्रा उम्र 27 साल निवासी धनेली के कब्जे से कार्टून, बोरी में भरा विभिन्न प्रकार के फटाखा कीमत 2,11,025/- रूपये को बरामद किया गया है।
इसी प्रकार आरोपी बनवासी राठौर उम्र 31 साल निवासी धराशिव थाना पामगढ़ के कब्जे से प्लास्टिक के बोरी में रखे विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखा कुल कीमत 47,544/- रूपये को बरामद किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 का घटित करना पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर थाना पामगढ़ में अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीयों को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह, आरक्षक दीपक कश्यप, आरक्षक सूरज पाटले, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक सीताराम सूर्यवंशी एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का योगदान रहा।