आरोपी – आशीष अग्रवाल पिता विष्णु अग्रवाल प्रसाद अग्रवाल उम्र 42 वर्ष निवासी मेन रोड जांजगीर हाल मु.गली न. 05 व्ही.आई.पी. सिटी जांजगीर थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा.
आरोपी के विरुद्ध धारा – 318(4), 338, 336 (3), (4), 340(2),316(5) BNS के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चांपा, 27 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संतोष कश्यप उम्र 38 वर्ष निवासी जर्वे च द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आशीष अग्रवाल जो धान का खरीदी-बिक्री का कार्य करता था, पूर्व में 124 कट्टी धान प्रार्थी से ले गया था, जिसका पूर्ण भुगतान कर दिया था। इसी विश्वास में दिनांक 11 सितंबर 2024 को 500 कट्टी धान आशीष कुमार अग्रवाल को प्रार्थी ने फिर बिक्री किया था, जिसका आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की चेक बुक में फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थी को 3,55,000/- रुपये का चेक दिया था। आरोपी द्वारा कई अन्य किसानों का भी धान खरीदी कर सभी किसानों को चेक दिया था। किसानों का चेक क्लीयरेंस नहीं हुआ तो आरोपी आशीष कुमार अग्रवाल से सम्पर्क किये जाने पर गोल-मोल जवाब देता रहा दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को उक्त सभी किसान एकत्र होकर आशीष अग्रवाल के घर जा रहे थे, तब सब्जी मण्डी नया बस स्टैंड के पास आरोपी द्वारा रकम वापस करने का अश्वासन देकर ईकरारनामा लिखवाने के लिये पुराना तहसील कार्यालय के पास गया तथा अपनी फर्जी ऋण पुस्तिका को प्रार्थी को देकर इकरारनामा टाईप कराते रहो, कहकर अपनी मर्सीज कार को छोड़ कर भाग गया। आरोपी द्वारा सभी किसानों का धान बिक्री का रकम 70,32,914/- रुपये की धोखाधड़ी किया गया तथा अन्य किसानों का भी धान खरीदी का चेक देकर रकम भुगतान नहीं किया है। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 818/2024 में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में प्रार्थी, गवाहों का कथन लिया जाकर, दस्तावेज प्राप्त किया गया है। अरोपी आशीष कुमार अग्रवाल के विरुध्द अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया। प्रार्थी व अन्य किसानों का धान बिक्री रकम की धोखाधड़ी करना, फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करना तथा अपनी पत्नी के नाम से चेक में स्वयं फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को देना अपना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद बघेल एवं प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, आरक्षक आशुतोष कर्ष का सराहनीय योगदान रहा है।