अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
जशपुर, 28 अक्टूबर 2024/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, आईटीआई, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रृत्ति की पात्रता रखते है को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र वर्ष 2024-25 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatricschlarship-cg.nic.in पर ऑनलाईन किया जाना है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन, प्रस्ताव एवं स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु तिथि निर्धारित की गई है।
विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन नवीन एवं नवीनीकरण 01 नवम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक है। इसी तरह ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु 01 नवम्बर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक, सैंक्शन आर्डर लॉक करने हेतु 01 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जाएंगे एवं ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक एवं सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे।
विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से ओटीआर की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है। ओटीआर की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावेगी। वर्ष 2024-25 में संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जीईओ टेगिंग किया जाना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा जीईओ टेगिंग नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेंगी।