थाना तोरवा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 417/2024 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध.
बिलासपुर, 31 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को थाना में शिकायत प्राप्त हुई थी कि रंजन गर्ग नाम का व्यक्ति गढ़ा चौक के पास लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी शिकायत पर जांच कर अनावेदक रंजन गर्ग ऊर्फ घनश्याम की पतासाजी हेतु देवरीखुर्द हाउसिंग बोर्ड भेजा गया। आरोपी सदर पता तलाश पर देवरीखुर्द हाउसिंग बोर्ड में घुमते हुये मिला, जिसे पकड कर तलाशी लेने पर पैंट के जेब में एक बटनदार चाकू रखे मिला, चाकू के फल की लंबाई 6.1 इंच तथा चौडाई 1.5 इंच मूठ की लंबाई 7 इंच करीबन हैं, कुल 13.1 इंच लंबा चाकू मिला, जिसे जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपी सदर के कब्जे से एक बटनदार चाकू पाया जाना धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध होना पाये जाने से आरोपी रंजन गर्ग ऊर्फ घनश्याम पिता स्वर्गीय प्यारे लाल गर्ग उम्र 55 साल साकिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवरीखुर्द के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 के 13:40 बजे गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। आरोपी सदर के विरूद्ध धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।