सरगुजा : सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर लोगों को डराने वाले युवक पर पुलिस की कार्यवाही…आर्म्स एक्ट के अंतर्गत किया गिरफ्तार… भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
November 11, 2024आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सरगुजा पुलिस की कार्यवाही, आरोपी के कब्जे से एक लोहे की तलवार की गई जप्त.
थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार.
आरोपी द्वारा सार्वजानिक स्थान पर तलवार लहराकर आम नागरिकों को डरा धमका कर किया जा रहा था भयभीत.
असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही.
अम्बिकापुर, 11 नवंबर / सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आसामाजिक तत्वों एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर लगातार धर पकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 09 नवंबर 2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली थी कि बौरीपारा महादेव गली मेन रोड़ सार्वजानिक स्थान में एक व्यक्ति लोहे की तलवार लेकर लहराते हुए रास्ते में आने जाने वाले एवं मोहल्ले के लोगों को डरा धमका कर भयभीत कर रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मौक़े पर पहुंच कर उक्त संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर पकड़ कर आरोपी के कब्जे से 01 नग लोहे का तलवार जप्त कर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपना नाम सूरज साव उम्र 24 वर्ष साकिन खैरबार अम्बिकापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर सार्वजानिक स्थान पर तलवार रखकर लहराते हुए आम नागरिकों को भयभीत करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 789/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक विजय रवि, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक लालबाबू सिंह सम्मिलित रहे।