प्राण घातक गंभीर चोट पहुंचाने वाले एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार : कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत.
November 12, 2024थाना गिधपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट के दो घंटे के भीतर आरोपी को लिया गया हिरासत में.
आरोपी विजय दास वैष्णव उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम कौवाडीह थाना गिधपुरी द्वारा ग्राम कौवाडीह में मुर्गा काटने के स्टील के कत्ता से प्रार्थी की पत्नी के सिर में किया था गंभीर वार.
व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, दुकान खोलने से नाराज होकर आरोपी द्वारा दिया गया घटना को अंजाम.
थाना गिधपुरी में अपराध क्रमांक 138/2024 धारा 109 बीएनएस पंजीबद्ध कर की जा रही है विवेचना.
बलौदाबाजार-भाटापारा, 12 नवंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारका दास वैष्णव द्वारा थाना गिधपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 10 नवंबर 2024 को सुबह 11:30 बजे के लगभग आरोपी विजय दास वैष्णव द्वारा दुकान खोलने से मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हो, तुम्हारे कारण मेरा दुकान नहीं चल रहा है, कहते हुए मुर्गा काटने का स्टील के कत्ता से वार कर मेरी पत्नी को चोट पहुंचाया गया है, जिससे मेरी पत्नी के सिर में गंभीर चोटे आई है तथा उसके दोनों हांथ-हथेली में भी गंभीर चोटे आई हैं। गंभीर रूप से चोट आने से मेरी पत्नी लहूलुहान होकर, बेहोश होकर वहीं पर गिर गई, घटना के पश्चात आरोपी वहां से भाग गया।
इस रिपोर्ट पर थाना गिधपुरी में अपराध क्रमांक 138/2024 धारा 109 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना गिधपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी विजय दास वैष्णव को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा एवं प्रार्थी पक्ष के दुकान खोलने से स्वयं का दुकान नहीं चलने संबंधी बात को लेकर आवेश में आकर प्रार्थी की पत्नी पर हमला कर उसे प्राण घातक चोट पहुंचाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को दिनांक 10 नवंबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।