जशपुर में बुलेट वाहन ठगी मामले में फरार बुलेट शोरूम मैनेजर बैकुण्ठपुर से हुआ गिरफ्तार : जाली दस्तावेज से फायनेंस कराकर वाहनों को अन्य लोगों को विक्रय कर दिए थे ठगी को अंजाम
November 15, 2024ठगी का फरार सहआरोपी बुलेट शोरूम मैनेजर मनीष डेविड मुख्य आरोपी शाहरूख खान से दस्तावेज एवं अन्य डाटा प्राप्त कर कूटरचना कर अनेकों वाहन का फायनेंस कराया है,
सरगना शाहरूख खान एवं साथी वसीम अकरम को पूर्व में चौकी कोतबा द्वारा गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 बुलेट एवं 01 स्कूटी वाहन को जप्त किया जा चुका है,
चौकी कोतबा थाना बागबहार में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 124/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 379, 34 भा.द.वि. का अपराध दर्ज,
सरगना शाहरूख खान के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर एवं थाना राजपुर में 420 भा.द.वि. का अपराध दर्ज है,
गिरफ्तार आरोपी मनीष डेविड उम्र 45 साल बुलेट शोरूम मैनजर बैकुंण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.।
जशपुर, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक आशीष शर्मा उम्र 26 साल निवासी कोतबा ने चौकी में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसे दिनांक 12.08.2024 को कोरियर के माध्यम से एक आर.सी. बुक प्राप्त हुई। जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन क्र. सी.जी. 29 ए.जी. 1344 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 06.02.2024 एवं चेचिस नंबर, इंजन नंबर इत्यादि अंकित है। उक्त वाहन को हिंदुजा लिलैंड फायनेंस कंपनी के द्वारा फायनेंस किया गया है।
आवेदक एवं इसके परिवार के सदस्य के द्वारा किसी प्रकार का इस वर्ष वाहन नहीं खरीदा गया है, न ही इसके द्वारा किसी प्रकार का मूल दस्तावेज दिया गया है। इसके द्वारा दस्तावेज की छायाप्रति को स्कूटी के डिक्की में रखा गया था जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज को चुराकर उसका दुरूपयोग करते हुये वाहन फायनेंस कराकर ठगी करना जांच में पाये जाने पर चौकी कोतबा थाना बागबहार में अप.क्र. 124/24 धारा 420, 467, 468, 471, 379, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी शाहरूख खान उम्र 26 साल निवासी खोरमा थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर एवं वसीम खान उम्र 40 साल निवासी रसुलपुर अंबिकापुर के कब्जे से 10 नग बुलेट वाहन एवं 01 नग स्कूटी को जप्त कर उन्हें दिनांक 03.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी शाहरूख खान निवासी खोरमा थाना प्रतापपुर के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर में अप.क्र. 555/24 धारा 420, एवं थाना राजपुर जिला बलरामपुर में अप.क्र. 78/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पूर्व से दर्ज है। प्रकरण का सहआरोपी मनीष डेविड फरार था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी।
विवेचना दौरान मनीष डेविड के बैकुण्ठपुर में होने की जानकारी मिलने पर चौकी कोतबा से तत्काल पुलिस टीम मौके पर जाकर दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में मनीष डेविड ने बताया कि यह सीधे शाहरूख खान से जुड़ा था एवं उसी से दस्तावेज प्राप्त करता था एवं फायनेंस कराने का काम करता था। आरोपी मनीष डेविड के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 14.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक राकेश सिंह, आर. उपेन्द्र सिंह, आर. बूटा सिंह का योगदान रहा है।