शादी का वादा कर किशोरी का शारीरिक शोषण : जूटमिल पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल.
November 15, 2024आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 466/2024 भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 137 (2) तथा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज.
रायगढ़. प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कल दिनांक 14 नवम्बर 2024 को थाना जूटमिल में एक किशोर बालिका द्वारा जूटमिल के कमलेश सोनी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का वादा करके शारीरिक शोषण किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
पीड़िता के अनुसार फरवरी 2024 में जब वह अपने कार्य स्थल पर काम करती थी, कमलेश भी वहां कार्यरत था और उसने उसे पहले से बातचीत कर अपनी ओर आकर्षित किया। 25 फरवरी 2024 को भी एक सुनसान स्थान पर कमलेश ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और उसके बाद कमलेश ने उसे शादी का वादा करते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि 13 नवम्बर 2024 को भी कमलेश ने उसे एक मकान में बुलाकर शारीरिक शोषण किया और जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने इंकार कर दिया।
इसके बाद पीड़िता ने परिवार के साथ परामर्श किया और थाना जूटमिल में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 466/2024 भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 137 (2) तथा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी कमलेश सोनी (22 वर्ष), निवासी कौंवाताल, सारंगढ़, हाल मुकाम जूटमिल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी व साक्ष्य संकलन में निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी और हमराह स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जूटमिल पुलिस द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।