ई-रिक्शा चालक का अपहरण कर हत्या का प्रयास : पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार…घटना में प्रयुक्त कार और डंडा बरामद…पढ़ें पूरा मामला.
November 27, 2024सरगुजा में सड़क विवाद ने लिया खूनी रूप, ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा
आरोपियों क़े कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार एवं डंडा किया गया बरामद, थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपियों के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 291/24 धारा 140(1), 109, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर की गई विवेचना.
अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी शाकिब खान साकिन बरेजपारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2024 को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि प्रार्थी घटना दिनांक 25 नवंबर 2024 को अपने ई-रिक्शा वाहन में सवारी बैठा कर मेंड्राकला छोड़ने आया था, सवारी छोड़ने के बाद लखनपुर से अम्बिकापुर के लिए सवारी लेने लखनपुर आया, प्रार्थी इसी दौरान अपने ई-रिक्शा वाहन से बेलदगी चौक के पास पंहुचा था कि अम्बिकापुर की ओर से आ रही कार क्रमांक यूपी/17/ए/0757 का प्रार्थी के ई-रिक्शा से टक्कर हो गया, जिससे उक्त कार में खरोंच आ गया, जिससे कार में बैठे कार चालक मनोज लोहार द्वारा प्रार्थी को गाली-गलौज करते हुए भरपाई की रकम की मांग किया जाने लगा और मारपीट करते हुए प्रार्थी को कार में जबरन बैठा लिए और मनोज लोहार के साथी द्वारा ई-रिक्शा वाहन को कार के पीछे ले जाया गया, बीच रास्ते में मनोज लोहार प्रार्थी को कार के अंदर डंडा से मारपीट करते हुए बेलदगी पुलिया के पास ले गये और कार को टक्कर से हुए नुकसान की भरपाई ना देने के बात बोलते हुए प्रार्थी को कार से उतार कर जान से मारने की धमकी देते हुए बेलदगी पुलिया से निचे धकेल दिए और प्रार्थी को मरा समझ कर आरोपीगण मौक़े से भाग गये। घटना से प्रार्थी को गंभीर चोट कारित हुआ हैं, बाद में प्रार्थी के घरवालों के आने के बाद प्रार्थी मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने आया हैं। प्रार्थी का ई-रिक्शा वाहन बेलदगी पुलिया के पास पड़ा हुआ हैं, मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 291/24 धारा 140(1), 109, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी के ई-रिक्शा वाहन को बेलदगी पुलिया से बरामद किया गया एवं मामले के आरोपियों का पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) मनोज विश्वकर्मा उम्र 46 वर्ष साकिन ब्रम्हरोड़ खजूरपारा अम्बिकापुर, (02) किशुन विश्वकर्मा उम्र 20 साल साकिन भिट्टीकला थाना मणीपुर का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर आरोपी मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि घटना दिनांक को ई-रिक्शा कार का चालक शाकिब खान अपने ई-रिक्शा से आरोपियों के कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे आरोपियों द्वारा भरपाई की राशी मांगे जाने पर प्रार्थी उक्त रकम देने से मना कर दिया, जिससे आरोपी मनोज विश्वकर्मा अपने साला कुशुन विश्वकर्मा के साथ मिलकर प्रार्थी को जान से मारने की नियत से मारपीट करते हुए पुलिया से निचे धकेल देना स्वीकार किया गया। आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों क़े निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार क्रमांक यूपी/17/ए/0757 एवं घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया हैं। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, उपनिरीक्षक एल.आर.चौहान, सहायक उपनिरीक्षक के.के.यादव, आरक्षक जानकी राजवाड़े, आरक्षक अमरेश दास, आरक्षक अनिल पैंकरा सक्रिय रहे।