जशपुर : नये आधार पंजीकरण एवं त्रुटि सुधार हेतु नये दस्तावेजों को किया गया है जारी, नियम से अधिक शुल्क एवं ग़लत दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आधार ऑपरेटर पर होगी कार्यवाही

जशपुर : नये आधार पंजीकरण एवं त्रुटि सुधार हेतु नये दस्तावेजों को किया गया है जारी, नियम से अधिक शुल्क एवं ग़लत दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आधार ऑपरेटर पर होगी कार्यवाही

December 1, 2024 Off By Samdarshi News

जशपुर, 1 दिसंबर 24/ जिला कार्यालय के अंतर्गत समस्त आधार केंद्रों के ऑपरेटर्स को  विगत दिवस ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार, यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में सुधार हेतु नियमों एवं दस्तावेजों में किए गये बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान में नये आधार पंजीकरण एवं आधार में त्रुटि सुधार हेतु नये दस्तावेजों की सूची जारी किया गया है। जिसके बारे में ज़िले के आधार ऑपरेटर्स के समस्यायों का समाधान किया गया।

नियम से अधिक शुल्क लेने वाले केंद्रों पर होगी कार्यवाही: –

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त केंद्रों को  प्रत्येक नागरिकों को किए गए आधार कार्य की ऑनलाईन पावती अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने हेतु कड़ी हिदायत दी गई और नागरिकों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क लिए जाने के लिए कहा गया है। उससे अधिक शुल्क लेने वाले केन्द्र पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

विगत दिवस इस संबंध में प्रशिक्षण देकर जानकारी भी दी गई है कि  निजी केंद्रो  में आधार संबंधित कार्य जिसमे नये आधार कार्ड बनाये जाने, बायोमेट्रिक अद्यतन, डेमोग्राफिक अद्यतन एवं आधार कार्ड में सुधार संबंधित कार्याे को अनुमति प्राप्त शासकीय कार्यालय में ही किया जाना है। बिना अनुमति के कोई भी केंद्र यदि अपने निजी केंद्र अथवा प्राइवेट भवन में आधार का कार्य करता है तब नियमानुसार कार्यवाही ऑपरेटर पर किया जाएगा।

आधार कार्ड में दो तरह से अद्यतन की सुविधा होती हैः –

नागरिकों को आधार कार्ड में दो तरह के अद्यतन की सुविधा होती है, जिसमे बायोमेट्रिक अद्यतन एवं डेमोग्राफिक अद्यतन कराया जा सकता है। बायोमेट्रिक अद्यतन के अन्तर्गत फिंगर प्रिंट, आईरिस एवं फोटो आता है। डेमोग्राफिक अद्यतन में नागरिक अपने नाम, जेंडर, जन्मतिथि, माता- पिता, पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन करवा सकते है।

जन्मतिथि में केवल एक बार और नाम में सुधार दो बार ही होंगे मान्य:-

यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दिया गया की किसी भी नागरिक के आधार कार्ड में जन्मतिथि में सुधार केवल एक बार और नाम में किसी भी प्रकार का सुधार अथवा बदलाव केवल दो बार ही मान्य होगा। जन्म तिथि में सुधार हेतु केवल क्यूआर कोड प्रदर्शित ऑनलाइन जारी किए गये जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र को आधार ऑपरेटर के द्वारा प्रथम स्तर पर जाँच किया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात यूआईडीएआई जाँच टीम के द्वारा पुनः जन्म प्रमाण पत्र की जाँच किया जाएगा। यदि जानकारी सही पाया गया, तब सुधार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए केवल मान्य फोटो परिचय पत्र, 10वी की अंकसूची को मान्य किया गया है। यदि किसी स्थिति में आधार कार्ड में नाम अथवा उपनाम का बदलाव हो रहा है तब नाम बदलने हेतु केवल छत्तीसगढ़ अथवा भारत सरकार का राजपत्र को ही मान्य किया गया है।

भारतीय विशष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमानुसार नागरिक अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि का सुधार केवल एक बार ही करवा सकते है। इसके बाद आधार सॉफ्टवेर सिस्टम इसको लॉक कर देता है एवं पुनः जन्मतिथि में सुधार संभव नहीं होता है। इसी अनुसार नागरिक अपने नाम में अधिकतम दो बार सुधार करवा सकते है इसके बाद सॉफ्टवेर सिस्टम इसको भी लॉक कर देता है। यदि किसी नागरिक का जेंडर आधार कार्ड में ग़लत हो गया हो तब केवल एक बार ही सुधार संभव होगा।

ग़लत दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आधार ऑपरेटर पर होगी कार्यवाही: –

यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दिया गया की यदि किसी भी ऑपरेटर के द्वारा आधार नियमो के विरुद्ध कोई भी ग़लत दस्तावेज अपलोड किया गया तब आधार ऑपरेटर के विरुद्ध यूआईडीएआई अथॉरिटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद से कार्यवाही किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत आधार ऑपरेटर की आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा अथवा ऑपरेटर को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑपरेटर पर भारी अर्थदंड लगाये जाने का भी प्रावधान यूआईडीएआई अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया गया है।

आधार संबंधित कार्यो के लिए शुल्क निर्धारित:-

यूआईडीएआई अथॉरिटी के द्वारा सभी आधार केंद्रों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित शुल्क लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके तहत किसी भी आयु वर्ग के नये आधार पंजीकरण पूर्णतःनिःशुल्क होंगे। 05 से 07 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन को भी निःशुल्क रखा गया है। आधार कार्ड में किसी प्रकार का डेमोग्राफ़िक अपडेट जिसके तहत नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी अद्यतन अथवा सुधार किए जाने के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित है। केवल बायोमेट्रिक अद्यतन किए जाने के लिए 100 रुपये का शुल्क अथवा डेमोग्राफ़िक के साथ् बायोमेट्रिक अद्यतन किए जाने के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है। इसके अलावा किसी भी आधार केंद्र से ए-4 साइज में रंगीन आधार कार्ड केवल प्रिंट किए जाने के लिए 30 रुपये लिया जाना निर्धारित आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के अद्यतन अथवा नये आधार कार्ड बनाये जाने के पश्चात एनरोलमेंट स्लिप जारी किया जाता है। इस स्लिप में भी आधार केंद्र के द्वारा नागरिक से लिए जाने वाला शुल्क का विवरण प्रदर्शित होता है। प्रत्येक आधार केंद्रो को यह एनरोलमेंट स्लिप नागरिक को दिया जाना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिक लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी का मिलान भी स्लिप से कर सकते है।

आधार प्रशिक्षण में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री संजय खेस एवं श्री सौरभ रामटेक तथा सूचना प्रौद्योगिकी से श्री नीलांकार बासु ने आधार अपडेट के संबंध में जानकारी दी गई है।