अवैध गांजा बेचने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस का प्रहार : 2 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया है न्यायिक रिमांड पर.
December 1, 2024जप्ती मादक पदार्थ गांजा – 2 किलो ग्राम, गांजा कीमत 20,000/- रूपये.
थाना-सीपत, जिला-बिलासपुर में अपराध क्रमांक – 615/2024 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज.
नाम आरोपी – मोनू शिकारी पिता रंगलाल शिकारी उम्र 29 साल निवासी शिकारी मोहल्ला मटियारी थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग.
अवैध नशे का कारोबार करने वाले हो जाए सावधान होगी सख्त कार्यवाही.
बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के द्वारा लगातार अवैध नशे के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 29 नवंबर 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जांजी पेट्रोल पम्प के पीछे तालाब के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए है और बेचने के लिये ग्राहक तलाश कर रहा है। सूचना पर सीपत थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर तत्काल रेड कार्यवाही की गई। जहां आरोपी मोनू शिकारी पिता रंगलाल शिकारी उम्र 29 साल निवासी शिकारी मोहल्ला मटियारी थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से एक मटमैला थैला के अंदर रखा हुआ दो किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 20,000/- रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उपनिरीक्षक शिव सिंह बक्साल, प्रधान आरक्षक परमेश्वर सिंह, प्रधान आरक्षक कौशल प्रसाद, आरक्षक प्रकश जगत, आरक्षक शरद साहू, आरक्षक राजेंद्र साहू, आरक्षक लक्ष्मण चंद्रा का सराहनीय योगदान रहा है।