डंडा से पीट पीट कर हत्या करने वाली महिला आरोपी गिरफ्तार : मृतक आरोपिया के ऊपर बुरी नियत रखते हुए उसके घर बार बार जाकर करता था परेशान

डंडा से पीट पीट कर हत्या करने वाली महिला आरोपी गिरफ्तार : मृतक आरोपिया के ऊपर बुरी नियत रखते हुए उसके घर बार बार जाकर करता था परेशान

December 1, 2024 Off By Samdarshi News

आरोपिया द्वारा मृतक परसराम सूर्यवंशी को मारपीट कर गंभीर चोटिल अवस्था में उसे घसीटते हुए अपने घर से निकालकर नगर पंचायत रोड तरफ छोड़ दी थी

आरोपीया सावित्री बाई रोहिदास पति उमेदराम उम्र 47 वर्ष निवासी + थाना सारागांव जिला जांजगीर चाम्पा के विरुद्ध धारा 103(1) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

जांजगीर-चांपा/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक परसराम सूर्यवंशी दिनांक 14.10.24 को दोपहर में अपना प्रधानमंत्री आवास निकला है कि नहीं पता लगाने नगर पंचायत सारागांव गया था कि समय करीबन 02.00 बजे आरोपिया सावित्री बाई रोहिदास अपने घर से मृतक परसराम सूर्यवंशी को  घसीटते हुए अपने घर से निकालकर नगर पंचायत रोड तरफ छोड़ दी थी। जब मृतक के परिजनों, पुत्र को घटना के संबंध में जानकारी हुई तो वे लोग घटनास्थल पहुंचकर देखा तो मृतक परसराम सूर्यवंशी चोटिल अवस्था में था जिसे तत्काल ईलाज कराने के लिए बीडीएम अस्पताल चांपा ले गये जहां डॉक्टर साहब द्वारा बेहतर इलाज के लिए  तत्काल बिलासपुर रिफर किए जाने से बिलासपुर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जिसका ईलाज के दौरान दिनांक 24.10.24 को मृत्यु हो जाने से बिलासपुर पुलिस द्वारा मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही  लिया गया था। मर्ग प्रकरण थाना सारागांव क्षेत्रांतर्गत होने से मर्ग डायरी थाना सारागांव पुलिस को प्राप्त होने पर मूल मर्ग क्रमांक 34/2024 धारा 194 BNS कायम कर जांच कार्यवाही में लिया।

मर्ग प्रकरण की जांच को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना सारागांव पुलिस द्वारा घटना स्थल निरीक्षण कर मृतक के परिजनों एवं घटना स्थल के आसपास लोगों का पृथक पृथक कथन लिया गया।

संपूर्ण जांच घटना स्थल निरीक्षण, मृतक के परिज एवं गवाहो का कथन, पीएम रिपोर्ट का अवलोकन से पाया कि मृतक की मृत्यु आरोपियां सावित्री बाई रोहिदास के द्वारा घटना दिनांक समय को हत्या करने की नीयत से मारपीट करने से मृतक के सिर एवं शरीर में आई चोट का ईलाज करवाने के दौरान मृत्यु होना पाए जाने से आरोपिया के विरुद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपिया सावित्री बाई रोहिदास के विरुद्ध धारा 103 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

दौरान विवेचना अति पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप एवं SDOP चाम्पा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में आरोपीया सावित्री बाई रोहिदास निवासी सारागांव को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में के पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिसके द्वारा बताई कि मृतक द्वारा बार बार घर आता जाता रहता था, और मेरे ऊपर बुरी नियत रखता था इसी बात को लेकर मेरे द्वारा लकड़ी का डंडा से मृतक को पीट पीट कर गंभीर चोट पहुंचना बताए जाने से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा बरामद किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 01/12/24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही में निरी. सावन सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।