पुलिस को मिली बड़ी सफलता : नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले को न्यायालय से मिली 15 साल सश्रम कारावास एवं एक लाख पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा.
December 8, 2024घटना के स्वतंत्र गवाहों के मुकरने के बाद भी पुलिस कर्मचारियों के बयान पर माननीय न्यायालय ने आरोपी विशाल उर्फ पांडे़ खटिक को किया दंडित.
थाना सिटी कोतवाली में आरोपी विशाल उर्फ पांडे़ खटिक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 546/2023 धारा 20-बी, 21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध कर लिया गया था विवेचना में.
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26 नवंबर 2023 को आरोपी विशाल उर्फ पांडे़ आत्मज भोंदू खटिक, उम्र 25 साल साकिन खटिक मोहल्ला टिकरापारा, मामा-भांजा तालाब के पास प्लास्टिक थैला में गांजा 01 किलो 150 ग्राम एवं नशीला मादक पदार्थ प्रतिबंधित कफ सिरप 21 नग कुल 2100 एम.एल. को विक्रय करने की मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया था। थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में विधिवत कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं नशीला प्रतिबंधित कफ सिरप 21 नग कुल 2100 एम.एल. एवं 850/- रूपये बिक्री रकम जप्तकर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत मामले में चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
प्रकरण के स्वतंत्र गवाहों के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया, किन्तु मामले में विवेचना अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के कथनों के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2024 को प्रकरण के आरोपी को धारा 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये का अर्थदंड एवं धारा 20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 5 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक बसंत साहू के द्वारा किया गया है एवं मामले में अन्य हमराह स्टॉफ का विशेष योगदान रहा है।