जशपुर : नारायणपुर पुलिस ने गौवंश वध और गौमांस विक्रय के आरोप में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार..गौमांस और हथियार बरामद…भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल.
December 27, 2024थाना नारायणपुर के ग्राम रानीकोम्बो घांसीडीपा की घटना, आरोपियों के कब्जे से 05 किलो गौमांस, टांगी, छुरी, नगदी 400/- रूपये एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त.
आरोपियों के विरूद्ध थाना नारायणपुर में छ.ग. पशु परि. अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं बी.एन.एस. की धारा 325, 3(5) का अपराध पंजीबद्ध.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम – 1. नरेन्द्र सन्यासी उम्र 40 साल निवासी रानीकोम्बो, 2. झमन सन्यासी उम्र 50 साल निवासी रानीकोम्बो, 3. जगरनाथ विष्वकर्मा उम्र 45 साल निवासी बनकोम्बो, 4. धनकुंवर मिंज उम्र 44 साल निवासी बनकोम्बो.
जशपुर/कुनकुरी : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25 दिसंबर 2024 को थाना नारायणपुर को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम रानीकोम्बो घांसीडीपा के झमन सन्यासी एवं नरेन्द्र सन्यासी दोनों भाई मिलकर अपने घर में एक गौ-वंश का क्रूरतापूर्वक वध करके उसका मांस को खाने एवं विक्रय करने के उद्देश्य से रखे हैं, इस सूचना पर तत्काल थाना नारायणपुर से उपनिरीक्षक शिव कुमार यादव हमराह स्टॉफ प्रधान आरक्षक 444 अजय कुजूर, आरक्षक 709 योगेश भगत, नगर सैनिक 339 विरेन्द्र भगत, सैनिक 262 अमित तिर्की के साथ आगामी कार्यवाही हेतु रवाना हुये। टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर बताये हुये झमन सन्यासी एवं नरेन्द्र सन्यासी के घर में दबिश देकर घेराबंदी करने पर झमन सन्यासी एवं नरेन्द्र सन्यासी दोनों मिले एवं वहां पर एक बछिया को काट कर मांस को खाने/विक्रय करने के लिये रखना पाया गया। पूछताछ करने पर उक्त गौ मांस में से 01 किलो जगरनाथ विश्वकर्मा को एवं 01 किलो धनकुंवर मिंज को 200-200 रूपये प्रति किलो के हिसाब से कुल 400/- रूपये में विक्रय कर देना बताये, शेष रखा हुआ है। पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों आरोपियों से गौ मांस, घटना में प्रयुक्त टांगी, छुरी एवं विक्रय से प्राप्त रकम कुल 400/- रूपये जप्त किया गया।
आरोपी नरेन्द्र सन्यासी के मेमोरंडम कथनानुसार प्रकरण के अन्य आरोपी जगरनाथ विश्वकर्मा एवं धनकुंवर मिंज को मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 15 सी.डी. 4289 से घर जाने के दौरान रास्ते में दबिश दिया गया, उनके द्वारा दोनों भाईयों से कुल 02 किलो गौ-मांस खरीदना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें दिनांक 25 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक शिव कुमार यादव, महिला प्रधान आरक्षक 598 अल्पना तिर्की, प्रधान आरक्षक 444 अजय कुजूर, आरक्षक 602 प्रदीप भगत, आरक्षक 709 योगेश भगत, नगर सैनिक 339 विरेन्द्र भगत, सैनिक 262 अमित तिर्की का विशेष योगदान रहा है।