कांटाबेल सरपंच द्वारा सचिव के साथ मिलकर बिना निर्माण कार्य कराये रकम को योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी कर गबन करने वाले आरोपी सरपंच लक्ष्मण राम प्रधान को चौकी मनोरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

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चौकी मनोरा थाना जशपुर में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 31/2018 धारा 120(बी), 409, 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर, घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2018 को योगेन्द्र श्रीवास तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोरा ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.11.2015 से 19.04.2017 के मध्य ग्राम पंचायत कांटाबेल मनोरा के सरपंच लक्ष्मण राम एवं सचिव द्वारा शासकीय राशि में अनियमिता करने के संबंध में ग्रामवासी एवं पंचों के द्वारा शिकायत कलेक्टर को किया गया था जिसकी जॉंच श्री परमेष्वर मंडावी नायब तहसीलदार मनोरा एवं माधव शर्मा पंचायत निरीक्षक मनोरा के द्वारा रा.प्र.क्र. 47/बी-121/2016-17की गई। जॉंच में सरपंच लक्ष्मण राम प्रधान एवं सचिव द्वारा प्रावधानों के अनुरूप ग्राम पंचायत के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर कर वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में ग्राम पंचायत कांटाबेल में विभिन्न मदों में कुल रू. 20,15,289 /- (बीस लाख पंद्रह हजार दो सौ नवासी रूपया) आबंटित किया गया जिसमें ग्राम पंचायत कांटाबेल द्वारा जून 2015-16 से अक्टूबर 2016 तक कुल रू. 18,71,557 /- (अट्ठारह लाख इकहत्तर हजार पॉच सौ संतावन) रूपये खर्च किया गया, जिसमें ग्राम सरपंच एवं सचिव बगैर प्रस्ताव के रू. 4,23,957 /-(चार लाख तेईस हजार नौ संतावन) रू. का आहरण भुगतान किया गया। सरपंच एवं सचिव के द्वारा बगैर निर्माण कार्य किये रू. 1,97,000 /- का आहरण कर गबन किया गया जो वसूली योग्य राशि रू. 6,20,957 रूपये है। उपरोक्त वसूली राशि का सत्यापन किये जाने पर रू. 309357 रू. (तीन लाख नौ हजार तीन सौ संतावन रू.) शासकीय राशि का गबन सरपंच लक्ष्मण राम प्रधान एवं सचिव के द्वारा एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी कर गबन किया गया है। रिपोर्ट पर चौकी मनोरा में धारा 120(बी), 409, 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के सह आरोपी सचिव की मृत्यू हो चुकी है। आरोपी सरपंच घटना कारित कर फरार था।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी सरपंच लक्ष्मण राम प्रधान के निवास में आने की सूचना मिलने पर तत्काल चौकी मनोरा द्वारा घेराबंदी कर दबिश देकर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। मामले में आरोपी लक्ष्मण राम प्रधान उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कांटाबेल चौकी मनोरा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से उसे दिनांक 22.01.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।    

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, आर. 595 मनोज जांगड़े एवं अन्य स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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