सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही : बिलासपुर में अवैध कबाड़ का कारोबार करने वाले पर पुलिस ने कसा शिकंजा, पाँच हजार रुपये का 250 किलो अवैध कबाड़ किया जप्त…न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल.
January 6, 2025गिरफ्तार आरोपी – दीपक कुमार साहू पिता रमेश साहू उम्र 28 वर्ष निवासी शिव चौक कतियापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग., गिरफ्तारी दिनांक – 05 जनवरी 2025
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर राजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा लगातार कबाड़ियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 04 जनवरी 2025 को पुराना बस स्टैण्ड के पास आरोपी दीपक कुमार साहू बिलासपुर के पुराना बस स्टैण्ड के पास अपने कब्जे में अवैध कबाड़ रखा हुआ पाया गया।
इस संबंध में बिल प्रस्तुत करने तथा गुमाश्ता लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया, बिल व गुमाश्ता लायसेंस नहीं होना बताया। अवैध रूप से लोहे का राड – 60 किलो, एंगल – 50 किलो, लोहा स्क्रेब – 70 किलो. कुलर जाली – 70 किलो कुल वजनी 250 किलो कबाड़ कीमत 5000/- रूपये को जप्ती पत्रक के अनुसार गवाहों के समक्ष धारा 35 (3) बीएनएसएस/303 (2) बीएनएस के अंतर्गत विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई। आरोपी के विरूद्ध पृथक से धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत दिनांक 05 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर सिटी मजिस्ट्रेस के समक्ष पेशकर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाण्डेय, उपनिरीक्षक चंदन सिंह मरकाम, आरक्षक सैय्यद नूरूल, आरक्षक गोकूल जांगडे एवं आरक्षक धीरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा है।