अपराध समाचार : चरित्र शंका के कारण पति ने रस्सी से घोंटा पत्नी का गला… पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा… पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार…पढ़ें न्यूज़ विस्तार से…
January 13, 2025चरित्र शंका के कारण दिया था हत्या की घटना को अंजाम, हुआ गिरफ्तार.
आरोपी शेखर साहू पिता कोदू राम साहू उम्र 44 साल निवासी गौरभाट थाना आरंग जिला रायपुर के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 19/25 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध.
रायपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूचना कर्ता रुपेश कुमार साहू ने थाना आरंग में सूचना दी थी कि उसकी बहन दशोदा साहू का विवाह ग्राम गौरभाट आरंग निवासी शेखर साहू से लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ था, जिनके 02 बच्चे है। पूर्व में दशोदा साहू द्वारा अपनी मां एवं भाभी को बताया गया था कि उसका पति शेखर साहू उसके चरित्र पर शंका करते हुये उसके साथ मारपीट करता था। दिनांक 06 जनवरी 2025 के दोपहर करीबन 01:00 बजे दशोदा साहू अपनी मां से फोन में बात कर रही थी, उसी समय शेखर साहू दशोदा साहू से गाली-गलौच कर मारपीट किया जिसे दशोदा साहू की मां सुनी थी। रात करीबन 08:30 बजे शेखर साहू ने प्रार्थी के बडे़ भाई बलीराम साहू के मोबाईल फोन में फोन कर बताया कि दशोदा को चक्कर आने से गिर गई है। जिस पर दशोदा साहू की मां व अन्य लोग ग्राम गौरभाट पहुंचे तो मृतिका दशोदा साहू का शव घर के हाल में रखा था। पूछने पर मृतिका का पति शेखर साहू द्वारा दशोदा साहू को शौच हेतु जाते समय चक्कर आ कर गिरना और अस्पताल ले जाने पर मृत्यु होना बताया गया। शेखर साहू द्वारा जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दिया गया तथा दिनांक 07 जनवरी 2025 को मृतिका के शव को अंतिम संस्कार हेतु शमशान घाट ले गये थे। सूचना प्राप्त होने पर थाना आरंग पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार को रोकवाया गया तथा थाना आरंग में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका की मृत्यु गला घोंटने से होना बताया गया।
हत्या की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मृतिका के पति शेखर साहू से पूछताछ किया गया, जिसने पूछताछ में पहले मृतिका की मृत्यु शौच जाते समय चक्कर आकर गिरने से होना तथा बाद में घर के कमरे के छत के हुक से फांसी लगाने से होना बताने के साथ ही बार-बार अपना बयान बदलकर पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी शेखर साहू द्वारा अपनी पत्नि दशोदा साहू की रस्सी से गला घोंट कर हत्या करना स्वीकार किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नि मृतिका दशोदा साहू के चरित्र पर शंका करता था, कि दिनांक 06 जनवरी 2025 को दोपहर में वह खाना खाने अपने घर आया तब दशोदा मोबाईल फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी, शेखर को लगा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों अपने कमरे में गए और विवाद इतना बढ़ गया कि वह गुस्से में आकर रस्सी से अपनी पत्नी दशोदा साहू का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को छुपाने के लिए वह अपने पिता, भतीजा व बहु को बुलाकर बताया कि शौच जाते समय दशोदा साहू को चक्कर आया जिससे वह गिर गई और बेहोश हो गई तथा अस्पताल ले जाना है, कहा सभी उसकी बात मानकर कोई शक नहीं किया और एम्बुलेंश बुलाकर गांव वालों को दिखाने के नाम से दशोदा साहू के शव को ढंक कर आरंग से रायपुर की ओर ले गया और वापस गांव लेकर आ गया। गांव वालों को पुलिस थाना में स्वयं सूचना दूंगा कहा और सूचना नहीं दिया।
आरोपी शेखर साहू के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 19/25 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शेखर साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त रस्सी जप्त कर कार्यवाही की गई।