सोशल नेटवर्क में चाकू के साथ फोटो वायरल करने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस का प्रहार : चाकू लेकर लोगों को डराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल.
January 15, 2025थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 28/2025 धारा – 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध
नाम आरोपी- शेख अकरम खान पिता शेख रियाज खान उम्र 18 साल साकिन करबला चैक कुम्हारपारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ. ग.
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जयसवाल एंव नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के द्वारा थाना क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करने एवं अवैध जुआ-सट्टा के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं सोशल मीडिया/नेटवर्क के माध्यम से असामाजिक पोस्ट वायरल करने वालों के विरुद्ध कारवाही हेतु दिए गये निर्देश पर लगातार सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म में निगाह रखी जा रही है।
जिसके तारतम्य में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति व्हाटस-अप में चाकू के साथ अपनी फोटो डाल कर स्टेट्स लगाकर वायरल कर रहा है, जिसके संबंध में पतासाजी करने पर पता चला कि करबला बिलासपुर का रहने वाला शेख अकरम खान अपनी चाकू के साथ फोटो व्हाटस-अप में वायरल किया है एवं दिनांक 12 जनवरी 2025 को करबला चौक कोदू होटल के पास चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। मुखबिर की सूंचना के आधार पर करबला चौक में दबिश देकर आरोपी शेख अकरम खान पिता शेख रियाज खान उम्र 18 साल साकिन करबला चौक कुम्हारपारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर के कब्जे से एक नग स्टील का धारदार नुकीला लंबा चाकू को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है, भविष्य में भी उक्त तरीके से अवैधानिक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रधान आरक्षक 83 राकेश तिवारी, आरक्षक नुरुल कादीर, आरक्षक गोकुल जांगडे का विशेष योगदान रहा है।