आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर पुलिस की कार्यवाही : तेज आवाज में डी.जे. बजाने वाले के खिलाफ की कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
January 24, 2025नाम अनावेदक – कृष्ण ऊर्फ लाला पटेल पिता राज बहादुर पटेल उम्र-25 साल साकिन चांटीडीह रपटा के पास थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर.
थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में इस्तगाशा क्रमांक 01/2025 धारा- 3,5,15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, जिसके मद्देनजर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा लगातार टाऊन भ्रमण और ग्राम गश्त कर चेकिंग कार्यवाही किए जाने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद सबद्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी तोरवा के नेतृत्व में लगातार टाऊन भ्रमण और ग्राम गश्त कर चेकिंग कार्यवाही की जा रही थी।
इसी दौरान दिनांक 22 जनवरी 2025 को तोरवा पुलिस को छाबड़ा पैलेस के सामने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर बिना अनुमति के तेज गति आवाज में डी.जे. बजाने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, तो देखा कि वाहन क्रमांक CG-22 AD 7725 में स्पीकर लगा कर तेज ध्वनि में फिल्मी गाने बजा रहा था। जिससे आसपास के निवासियों को असुविधा हो रही थी। अनावेदक कृष्ण ऊर्फ लाला पटेल पिता राज बहादुर पटेल उम्र – 25 साल साकिन चांटीडीह रपटा के पास थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर का कृत्य धारा- 3,5,15 कोलाहल अधिनियम का पाये जाने से जप्ती पत्रक के माजदा वाहन क्रमांक CG-22 AD 7725 एवं स्पीकर बाक्स जप्त कर अनावेदक के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।