सरगुजा : दस लाख की वसूली के मामले में पुलिस की कार्यवाही जारी, दो स्थानीय युवक और गिरफ्तार… किया गया न्यायालय के समक्ष पेश…जानें पूरा प्रकरण.
January 24, 2025थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया गया बरामद.
वर्तमान में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को प्रार्थी का दुकान दिखाकर रुपये वसूली करने की बनाई गई थीं योजना, शहडोल जाने के दौरान स्थानीय आरोपी का रोहतक हरियाणा के आरोपियों से हुआ था जान-पहचान.
गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही.
अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शेखर अग्रवाल साकिन एमजी रोड पटपरिया थाना गांधीनगर दिनांक 03 जनवरी 2025 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 02 जनवरी 2025 के 11:00 बजे 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अर्टिगा चार पहिया वाहन से प्रार्थी के दुकान रवि मार्बल में भय दिखा कर जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रूपये की मांग किये और नहीं देने पर दुसरे दिन मोबाइल से फोन कर पुनः धमकी देकर रूपये की मांग कर रहे थे। इसके पूर्व भी उपरोक्तों के 05 साथी दिनांक 16 दिसंबर 2024 को आकर 77-78 हजार रूपये व दिनांक 17 दिसंबर 2024 को पुनः 10 लाख रूपये धमकी देकर ले लिये हैं। जिसकी रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 12/25 धारा 308(5) बी.एन.एस.का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थी गवाहों के कथन, घटना-स्थल निरीक्षण एवं आरोपियों द्वारा किये गये मोबाइल से मिस-कॉल एवं कॉल का स्क्रीनशॉट की छायाप्रति प्रार्थी द्वारा पेश करने पर जप्त किया गया था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की घेराबंदी कर दिनांक 02 जनवरी 2025 को घटना कारित करने वाले 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमाण्ड प्राप्त किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान दिनांक 16 दिसंबर 2024 को घटना कारित करने वाले अज्ञात 05 लोगों के संबंध में साक्ष्य मिला कि उपरोक्त सभी थाना सीतापुर के लूट के मामले में जेल में निरूद्ध है, उपरोक्त सूचना पर माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उपरोक्तों की पहचान कार्यवाही कराने पर प्रार्थी ने बतौर आरोपी सही पहचान किया। जिसके बाद उपरोक्तों के संबंध में माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जाकर अनुमति बाद गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था।
प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विजय व अन्य के द्वारा अपने मेमोरण्डम में आरोपी आर्यन मुखर्जी व साहिल गोयल के साथ मिलकर रूपये कमाने की योजना बनाकर आर्यन मुखर्जी व साहिल के द्वारा ही प्रार्थी का फोटो व दुकान दिखा कर रूपये लेने की योजना बनाये, जिसके बाद आरोपी विजय व अन्य के द्वारा प्रार्थी को धमका कर रूपये की उगाही की गई है। आरोपियों के बयान पश्चात मामले में शामिल स्थानीय आरोपी आर्यन मुखर्जी व साहिल गोयल को तलब कर पुछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) आर्यन मुख़र्जी आत्मज हरिशचंद्र मुख़र्जी उम्र 18 वर्ष साकिन जेल रोड़ बाबूपारा अम्बिकापुर, (02) साहिल गोयल पिता श्री मनोज कुमार गोयल उम्र 20 साल साकिन अग्रसेन वार्ड थाना कोतवाली अम्बिकापुर का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि आरोपी आर्यन मुख़र्जी पीजी कालेज में पढ़ाई करता हैं, दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को आरोपी जबलपुर ट्रेन में बैठकर शहडोल जा रहा था। इसी बीच शहडोल पहुंचने से पहले ट्रेन में हरियाणा के कुछ लोग मिले। उनसे चर्चा के दौरान बताए कि वे लोग जमीन का कब्जा दिलाने का काम करते है। तब आरोपी आर्यन उन्हें बोला कि उसका भी जमीन का विवाद चल रहा है, जिस सम्बन्ध में अम्बिकापुर आने के बाद मिलना साथ ही और बहुत काम दिलवाने की बात बोला, उपरोक्त लोग इस दौरान अपना नाम विजय, अमित और मन्नू बताये थे और आरोपी आर्यन मुख़र्जी एवं पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विजय एवं अन्य द्वारा आपस में सम्पर्क नंबर दिया गया और सभी इस बीच सम्पर्क में थे।
दिनांक 13 दिसंबर 2024 को पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विजय आर्यन को अम्बिकापुर में मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद आरोपी आर्यन अपने साथी साहिल के साथ मिलने आया था, उसके बाद आरोपीगण अक्सर मिला करते थे। विजय और उसके साथी शहर में बड़ा काम करने की बात बोलकर पूछताछ करते थे एवं ऐसे बड़े आदमी जिनके पास ज्यादा रूपये हो उसकी जानकारी लेते थे, जिसके बाद आरोपी आर्यन और साहिल नगर के दो स्थानीय व्यापारियों के लड़के को उठाने पर अच्छा रकम मिलना बताये, तब विजय और उसके साथी बोले कि हम लोग बच्चों को नहीं उठायेंगे, धमका चमका कर रूपये लेना है कोई होगा तो बताना तुम्हे भी हिस्सा देगें। जिसके बाद आरोपी आर्यन एवं साहिल रवि मार्बल का दुकान जाकर दिखाये। दिनांक 16 दिसंबर 2024 को आरोपी आर्यन व साहिल गोयल, विजय और उसके साथी को प्लान मुताबिक व्हॉटसप मैसेज कर शेखर अग्रवाल के दुकान में उपस्थित रहने के संबंध में बताये। उसके बाद आरोपी विजय एवं अन्य रवि मार्बल के दुकान में जाकर डरा कर रूपये ले लिये थे। आरोपी आर्यन मुख़र्जी द्वारा विजय और उसके साथियों से संपर्क करने में प्रयुक्त रियलमी कंपनी का मोबाईल जप्त किया गया हैं, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 61(2) बी.एन.एस. व 25-27 आर्म्स एक्ट जोड़ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे, साइबर सेल प्रभारी सी. पी. तिवारी एवं टीम, स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक अतुल सिंह, आरक्षक बृजेश राय, आरक्षक अमित विश्वकर्मा, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, आरक्षक आनंद गुप्ता, आरक्षक संजीव चौबे, आरक्षक राहुल सिंह, सैनिक अनिल साहू सक्रिय रहे हैं।