धारदार लोहे का चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल !
January 26, 2025आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक – 48/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
नाम आरोपी – 1. कान्हा भोई पिता अरूण कुमार भोई उम्र 23 वर्ष निवासी कतियापारा जूना थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग., गिरफ्तारी दिनांक – 24 जनवरी 2024
जप्त हथियार – 01 नग लोहे का धारदार चाकू.
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24 जनवरी 2025 को मुखबीर के द्वारा मोबाईल से सूचना मिली थी कि कान्हा भोई नाम का व्यक्ति पचरीघाट रिवर व्यू के पास धारदार चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। मुखबीर की इस सूचना से पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया।
जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – कान्हा भोई पिता अरूण कुमार भोई उम्र 23 वर्ष निवासी कतियापारा जूना थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. को पकड़ा गया। जिसके पास से एक धारदार लोहे का चाकू मिला, जिसके संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस का नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया, नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक – 48/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय, उप निरीक्षक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हमराह स्टॉफ आरक्षक गोकुल जांगडे, आरक्षक नुरूल कादिर, आरक्षक टंकेश साहू, आरक्षक धीरेन्द्र सिंह के विशेष योगदान रहा है।