दुकान में नायलोन व चायनीज मांझा रख कर बेच रहे दो आरोपियों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
January 28, 2025थाना तेलीबांधा जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 60/2025 एवं अपराध 61/2025 धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
आरोपी –
01. मनोज माखिजा पिता स्व. श्यामलाल माखिजा उम्र 35 वर्ष पता तेलीबांधा गली नं. 07 सिंधी कालोनी थाना तेलीबांधा जिला रायपुर.
02. ईश्वर नेभवानी पिता स्व. कंवर राम नेभवानी उम्र 46 वर्ष पता गली नं. 05 सिंधी कालोनी सिंधी धर्मशाला के पास थाना तेलीबांधा जिला रायपुर.
दिनांक गिरफ्तारी 26.01.2025
जप्ती – आरोपीगणों से कुल 22 नग नायलोन व चायनीज मांझा किया गया जप्ती.
रायपुर. दिनांक 26 जनवरी 2025 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि जय भोले प्रोविजन गली नं. 07 तेलीबांधा का संचालक एवं ईश्वर गिफ्ट कार्नर गली नं. 05 सिंधी कालोनी तेलीबांधा का संचालक अपने दुकान में नायलोन व चायनीज मांझा रखा है और बेच रहा है।
सूचना पर आरोपीगणों के कब्जे से कुल 22 नग नायलोन व चायनीज मांझा जप्त किया गया। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।