
रायपुर पुलिस ने अवैध गांजा के साथ तीन आरोपियों को मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार…7.192 किलोग्राम गांजा बरामद… नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
February 2, 2025थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत वेदांत वाटिका के पास जयवाय रोड में आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़ा गया रंगे हाथ.
आरोपियों के कब्जे से कुल 7.192 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं एक मोटर साइकिल किया गया है जप्त, जप्त मादक पदार्थ गांजा एवं मोटर साइकिल की कुल कीमत लगभग 1,20,000/- रूपये.
आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 18/25 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का किया गया अपराध पंजीबद्ध.
रायपुर. 2 फरवरी 2025 : पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा, प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा, प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 01 फरवरी 2025 को थाना कबीर नगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि वेदांत वाटिका के पास जारवाय रोड में तीन व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन कुमार झा (भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी कबीर नगर निरीक्षक श्री दीपेश जायसवाल को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया।
जिस पर थाना प्रभारी कबीर नगर द्वारा कबीर नगर पुलिस टीम के साथ उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम बंटी शाह, अजय धृतलहरे एवं प्रहलाद यादव उर्फ गोलू होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे थैला की तलाशी लेने पर थैले में गांजा रखा होना पाया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी बंटी शाह, अजय धृतलहरे एवं प्रहलाद यादव उर्फ गोलू होना को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7.192 किलोग्राम गांजा कीमत लगभग 1,05,000/- रूपये एवं एक मोटर साइकिल कीमत लगभग ₹15,000 जुमला कीमत 1,20,000/- रुपए को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 18/25 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।
गिरफ्तार आरोपी –
01. बंटी शाह पिता निहार रंजन शाह उम्र 42 साल साकिन केबीटी 32 एकता चौक के पास थाना कबीर नगर रायपुर.
02. अजय धृतलहरे पिता स्व. रामदास धृतलहरें उम्र 45 साल साकिन- कांजी हाउस सतनामी पारा बजरंग बली मंदिर के पास कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला दुर्ग.
03. प्रहलाद यादव उर्फ गोलू पिता स्व. किशन यादव उम्र 25 साल साकिन – कांजी हाउस सतनामी पारा बजरंग बली मंदिर के पास, कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला दुर्ग.
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक दीपेश जायसवाल, सहायक उपनिरीक्षक नारायण सेन, सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम साहू, प्रधान आरक्षक अलोप राठौर, आरक्षक पिलेश्वर प्रसाद, आरक्षक अशवन दास, आरक्षक गजेंद्र साहू, आरक्षक मनहरण नाथ, आरक्षक राकेश चंद्राकर, आरक्षक मोसिन खान एवं आरक्षक दीपक सिंह ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।