
गौ तस्करों के खिलाफ जशपुर पुलिस का एक्शन : छुड़ाए 22 गौवंश, पुलिस ने मौके से पकड़े दो आरोपी गौ तस्कर, गिरफ्तार कर की कार्यवाही.
March 30, 2025तस्करों में एक विधि से संघर्षरत बालक भी सम्मिलित, मामला चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत.
आरोपियों के विरुद्ध चौकी मनोरा में बीएनएस की धारा 303(2), 3(5) एवं 4,6,10 छग कृषक पशु क्रूरता परि. अधिनियम 2004 एवं 11(1) (क)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – 1.जमरुद्दीन मियां पिता रऊफ खां उम्र 28 वर्ष, निवासी तेतर टोली थाना जारी, जिला गुमला (झारखंड), 2. 16 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक.
जशपुर. 30 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 मार्च 2025 को प्रार्थी टेटुंग राम उम्र 50 वर्ष, निवासी हाड़ी कोना चौकी मनोरा जिला जशपुर (छग) ने चौकी मनोरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह दिनांक 30 मार्च 2025 की सुबह करीबन 06:00 बजे के आसपास अपने 04 नग गौ-वंश को चरने के लिए लोटकोना जंगल की तरफ छोड़ा था, कुछ समय पश्चात जब वह अपने गौ-वंशों को देखने जंगल की ओर गया तो पाया कि उसके गौ-वंश नियत स्थान पर नहीं थे। जब अपने गौ-वंशों की तलाश कर रहा था, तो पाया कि दो व्यक्ति उसके गौ वंशों को हांकते हुए ले जा रहे हैं, जिस पर प्रार्थी के द्वारा गांव के लोगों को चिल्लाकर बताया गया, ग्रामीणों के द्वारा गौ-वंशों को हांकने वाले दो व्यक्तियों को को रोका गया है। जो कि प्रार्थी के 04 नग गौ-वंश सहित कुल 22 नग गौ-वंशों को क्रूरतापूर्वक मारते पीटते हुए ले जा रहे थे।
रिपोर्ट पर चौकी मनोरा पुलिस के द्वारा द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए धारा 303(2), 3(5) एवं 4,6,10 छग कृषक पशु क्रूरता परि. अधिनियम 2004 एवं 11(1) (क)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लेते हुए तत्काल ग्राम लोटाकोना चौकी मनोरा जाकर मौके से आरोपी क्रमशः 1. जमरुद्दीन मियां पिता रऊफ खां उम्र 28 वर्ष, निवासी तेतर टोली थाना जारी, जिला गुमला (झारखंड) एवं 2. 16 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से, चोरी के 04 नग गौ-वंश सहित कुल 22 नग गौ-वंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया, साथ ही पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है।
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों क्रमशः 1.जमरुद्दीन मियां पिता रऊफ खां उम्र 28 वर्ष, निवासी तेतर टोली थाना जारी, जिला गुमला (झारखंड), 2. 16 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि गौ-वंश तस्कर आजकल पैदल रास्तों का उपयोग कर रहे हैं, पुलिस ने मुखबिरी तंत्र को मजबूत किया है, ऑपरेशन शंखनाद निरंतर जारी रहेगा।