थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 173/2025 धारा 303(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता में अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपी –
01. विकास बघेल पिता लक्ष्मीधर बघेल उम्र 19 वर्ष निवासी कैलाशपुरी गोलू प्रजापति का मकान थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
2. गौरव दुबे पिता शिव प्रसाद दुबे उम्र 23 वर्ष निवासी मारवाड़ी कब्रिस्तान दुलारी नगर थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
3. रूपेश दीप उर्फ रूपु पिता स्वर्गीय नवाजनो दीप उम्र 26 वर्ष निवासी कैलाशपुरी दुलारी नगर थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर छत्तीसगढ़.
जब्त की गई मसरूका – मोटर साइकिल एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 एच.एल. 9675 कीमत 20.000/- रुपए, एक मोबाइल रियल मी कंपनी का कीमत ₹10000, कुल 30.000/- रुपए.
रायपुर. 03 मई 2025 : रायपुर के भाटागांव में आंधी-तूफान के दौरान हुई मोबाइल लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटा गया मोबाइल और सफेद एक्टिवा वाहन जब्त किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई से रायपुर में बढ़ते झपटमारी के मामलों पर करारा प्रहार हुआ है। उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अकुंश लगाने हेतू चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 01 मई 2025 को प्रार्थी राजेंद्र कुमार साहू पिता सुरेंद्र कुमार साहू उम्र 49 वर्ष निवासी रावतपुरा कॉलोनी फेस 1 थाना टिकरापारा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 01 मई 2025 की रात्रि 08:00 बजे छुट्टी होने के बाद अपनी मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 04 केएफ 2349 में चंगोराभाठा से अपने कॉलोनी रावतपुरा जा रहा था, वर्धमान शोरूम के पास भाटागांव में पहुंचा था कि आंधी तूफान आने से प्रार्थी अपना मोटर साइकिल को रोका, वहीं पर तीन लड़के खड़े थे। तभी तीनों लड़के इसके पास आए एक लड़का इसके शर्ट की जेब में रखे मोबाइल फोन को निकाल लिया और तीनों लड़के सफेद रंग के एक एक्टिवा वाहन में बैठ कर भाग गए। आरोपीगण को भागते हुए प्रार्थी मोटर साइकिल नंबर को देख लिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी बस्ती में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 173/2025 धारा 303(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान घटना-स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को चेक किया गया, किंतु पता नहीं चला, जिससे अज्ञात आरोपियों के पता तलाश हेतु थाना क्षेत्र में मुखबिर लगाई गई। मुखबिर से सूचना मिला था कि तीन लड़के मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 04 एच.एल. 9675 पर सवार होकर भाटागांव में घूम रहा है। जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम घटना-स्थल पर रवाना हुआ, आरोपियों को थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने व चोरी गई माल मशरूका को जब्त कर आरोपी को विधिवत दिनांक 01 मई 2025 को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
