आरोपी धनेश कुमार डांडे उर्फ धन्नू पिता श्याम लाल उम्र 40 साल निवासी संजय नगर अहिवारा थाना नंदिनी नगर जिला दुर्ग छ.ग. के विरूद्ध थाना जामुल जिला दुर्ग में अपराध क्रमांक 144/2025, धारा 306 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध.
चोरी की रकम – 5000/- रूपये, जामुल पुलिस की सक्रियता से पकड़ाये आरोपी.
दुर्ग. 26 मई 2025 : जिला दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र में एक फर्नीचर दुकान से नगद राशि चोरी करने वाले कर्मचारी को जामुल पुलिस ने अहिवारा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धनेश कुमार डांडे ने किशोर फर्नीचर दुकान से ₹5,580 चोरी करने का जुर्म कबूल कर लिया है। जामुल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जिससे पीड़ित दुकानदार को राहत मिली है।
प्रार्थी सनत कुमार पिता भरत लाल उम्र 42 साल निवासी वार्ड क्रमांक 44 लक्ष्मी नारायण सेक्टर 11 जोन 2 खुर्सीपार द्वारा थाना जामुल उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 21 सितंबर 2024 की रात्रि करीबन 08:30 बजे अपनी दुकान किशोर फर्नीचर को अपने कर्मचारी धनेश कुमार डांडे को देखरेख के लिए देकर गया था। जो वापस आकर देखा तो आलमारी के ड्राज में रखे नगदी 5,580/- रूपये नहीं था। जिसे धनेश कुमार डांडे द्वारा चोरी कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की पता तलाश में लग गई। इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी धनेश कुमार डांडे अपने घर अहिवारा आने वाला है। सूचना मिलते ही थाना जामुल पुलिस द्वारा तत्काल विशेष टीम गठित कर अहिवारा बस स्टैण्ड से आरोपी धनेश कुमार डांडे को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए दुकान के ड्राज से नगदी रकम को चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 26 मई 2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक महफूज खान, सहायक उपनिरीक्षक अजय सिंह, आरक्षक चेतमान गुरूंग, आरक्षक चन्द्रभान यादव, आरक्षक रूपनारायण बाजपेयी का विशेष योगदान रहा है।
